ब्रेकिंग
Bihar MLC Election 2026 : अनंत सिंह की बगावत के बाद एक्शन में नीतीश कुमार, नीरज की जीत के लिए चला 'अमोघ अस्त्र'! ललन सिंह से मुलाकात के बाद क्या बदलेगा खेल?अनंत-नीरज की लड़ाई में क्यों चुप हैं नीतीश कुमार? ‘पंच परमेश्वर’ बनने से क्यों बच रहे JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहीं यह सोची-समझी रणनीति तो नहीं?Bihar News : डायल-112 टीम पर हमला पड़ेगा महंगा, थानेदार पर होगी कार्रवाई; बिहार पुलिस मुख्यालय का सख्त आदेशBihar News : ‘पार्टी में बर्तन बजते रहते हैं’, अनंत-नीरज विवाद पर संजय झा ने संभाला मोर्चा; ललन सिंह को लेकर भी दिया जवाबBihar News: बिहार में 5 साल में लगेंगे 10 हजार उद्योग, CM सम्राट ने बताया बड़ा लक्ष्यBihar MLC Election 2026 : अनंत सिंह की बगावत के बाद एक्शन में नीतीश कुमार, नीरज की जीत के लिए चला 'अमोघ अस्त्र'! ललन सिंह से मुलाकात के बाद क्या बदलेगा खेल?अनंत-नीरज की लड़ाई में क्यों चुप हैं नीतीश कुमार? ‘पंच परमेश्वर’ बनने से क्यों बच रहे JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहीं यह सोची-समझी रणनीति तो नहीं?Bihar News : डायल-112 टीम पर हमला पड़ेगा महंगा, थानेदार पर होगी कार्रवाई; बिहार पुलिस मुख्यालय का सख्त आदेशBihar News : ‘पार्टी में बर्तन बजते रहते हैं’, अनंत-नीरज विवाद पर संजय झा ने संभाला मोर्चा; ललन सिंह को लेकर भी दिया जवाबBihar News: बिहार में 5 साल में लगेंगे 10 हजार उद्योग, CM सम्राट ने बताया बड़ा लक्ष्य

दुष्कर्म मामले में बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला, 20 वर्षीय युवक को 20 साल की सजा

BEGUSARAI: रेप मामले में बेगूसराय कोर्ट ने 20 साल के युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। बेगूसराय पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने पोक्सो मामले की सुनवाई करते हुए ते

दुष्कर्म मामले में बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला, 20 वर्षीय युवक को 20 साल की सजा
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

BEGUSARAI: रेप मामले में बेगूसराय कोर्ट ने 20 साल के युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। बेगूसराय पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने पोक्सो मामले की सुनवाई करते हुए तेघड़ा थाने के पकठौल निवासी 20 वर्षीय कुंदन कुमार चौरसिया को पोक्सो अधिनियम की धारा 5 और 6 में दोषी पाकर 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रूपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया।


पोक्सो कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को एक लाख रुपया पीड़िता के पक्ष में सहायता राशि भुगतान करने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल 10 लोगों की गवाही कराई। सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण रूपेण समर्थन किया। आरोपित पर आरोप है कि 15 अप्रैल 2022 को 7 बजे सुबह में ट्यूशन पढ़ने गई 7 वर्षीय नाबालिग लड़की को घर में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था। 


बता दें कि मुकदमा दर्ज होने के बाद अनुसंधानकर्ता ने इस मामले के पीड़िता का कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया था। जिसमें पीड़िता बतायी थी कि वह ट्यूशन पढ़ने गई थी तभी आरोपित ने घर में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया और मुंह बंद कर दिया। चिल्लाने पर उसे मारा पीटा गया और उसके साथ उसने गंदा काम किया।


रिपोर्टिंग
H

रिपोर्टर

HARERAM DAS

FirstBihar संवाददाता