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भतीजे की हत्या मामले में चाचा को आजीवन कारावास की सजा

AURANGABAD: भतीजे की हत्या मामले में कोर्ट ने दो चाचा को सजा सुनाई है। एक को आजीवन कारावास तो दूसरे को 3 साल की सजा सुनाई गई है। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के

भतीजे की हत्या मामले में चाचा को आजीवन कारावास की सजा
Santosh Singh
1 मिनट

AURANGABAD: भतीजे की हत्या मामले में कोर्ट ने दो चाचा को सजा सुनाई है। एक को आजीवन कारावास तो दूसरे को 3 साल की सजा सुनाई गई है। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में रंजीत कुमार सिंह को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वही दूसरे आरोपी महंत कुमार सिंह को भी दोषी पाते हुए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई।


गौरतलब है कि औरंगाबाद के जम्होर थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद को लेकर दो चाचा ने अपने ही भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 18 जुलाई 2018 को हुए हत्या के इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने रंजीत कुमार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वे जेल में बंद हैं। दोनों आरोपियों को 6 मार्च को दोषी पाया गया जिसके बाद आज कोर्ट ने सजा सुनाई।

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

AKASH KUMAR

FirstBihar संवाददाता