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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 16 Feb 2025 11:43:10 AM IST
- फ़ोटो reporter
Bihar News: फर्जी किसान बनकर धान की खरीद-बिक्री करने के मामले मे मुंगेर-जमुई सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक की अध्यक्षा मिंटू देवी के विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुई है। लक्खीसराय व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम प्रथम ने मामले कि लम्बी सुनवाई के बाद मिंटू देवी को दोषी पाते हुए लखीसराय नगर थाना को गिरफ्तारी का आदेश दिया है।
समाजसेवी कमल किशोर सिंह ने वर्ष 2018 में फर्जीवाड़ा मामले को लेकर लखीसराय एसीजेएम प्रथम की कोर्ट में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि वर्ष 2009-10 और वर्ष 2010- 11 मे मुंगेर- जमुई सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक की अध्यक्षा मिंटू देवी के पति बिनोद कुमार उस समय साबिकपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष थे, बिनोद कुमार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर एक षडयंत्र के तहत गलत दस्तावेज तैयार कर अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों के नाम से धान की खरीद बिक्री कर सरकारी राशि का घोटाला किया था।
वरीय प्रशासनिक अधिकारियों कि जांच में यह मामला सत्य पाया गया है। जिसको लेकर कोर्ट ने लखीसराय टाऊन थाना को आदेश दिया है कि चेयरमैन मिंटू देवी और उसके ससुर चुनचुन सिंह, देवर भावेश कुमार सिंह, देवर सुशील सिंह सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर सूचित करें। इस मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।