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1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Sat, 15 Feb 2025 05:44:00 PM IST
Anant Singh: मोकामा गोलीकांड में बेऊर जेल में बंद पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह को पटना की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना की सेशन कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलिल सुनने के बाद कहा कि अनंत सिंह को जमानत नहीं दी जा सकती है। ऐसे में अब अनंत सिंह को जमानत के लिए पटना हाई कोर्ट का रूख करना होगा।
दरअसल, मोकामा के पंचमहला थाना क्षेत्र में बीते 22 जनवरी को हुई गोलीबारी मामले में अनंत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने अनंत सिंह को बेऊर जेल भेज दिया था। न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद अनंत सिंह ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई।
बीते 5 फरवरी को अनंत सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर एमपी-एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सुनवाई हुई थी। इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 6 फरवरी को कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद पूर्व विधायक ने एक बार फिर से जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई थी।
15 फरवरी को कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पटना पुलिस ने अनंत सिंह की जमानत का विरोध किया। सेशन कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलिलों को सुनने के बाद अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि हम अनंत सिंह को बेल नहीं दे सकते हैं। सेशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब अनंत सिंह जमानत के लिए पटना हाई कोर्ट का रूख कर सकते हैं।