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31 अगस्‍त की डेडलाइन पर आईटीआर फाइल नहीं करने वालो के लिऐ है गुड न्यूज

DESK: इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त को खत्म हो चुकी है. अब भी कई ऐसे लोग हैं जिन्‍होंने 31 अगस्‍त की डेडलाइन पर आईटीआर फाइल नहीं की है. उन ल

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DESK: इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त को खत्म हो चुकी है. अब भी कई ऐसे लोग हैं जिन्‍होंने 31 अगस्‍त की डेडलाइन पर आईटीआर फाइल नहीं की है. उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज हैं. अब भी आपके पास रिटर्न फाइल करने का मौका हैं. दरअसल, इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक आप जुर्माने के साथ इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. हालांकि जुर्माने की राशि 1 हजार रुपये से 10 हजार रुपये तक की है. जुर्माने की राशि के साथ आप 31 मार्च 2020 तक आईटीआर फाइल कर सकते है. अगर किसी इंडिविजुअल की ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स छूट की सीमा को पार नहीं करती है तो उसे 31 अगस्त, 2019 के बाद और 31 मार्च, 2020 तक आईटीआर फाइल करने पर भी लेट फाइन नहीं देना होगा. अगर आपने अब तक आईटीआर फाइल नहीं की है तो आयकर विभाग की वेबसाइट पर जा कर अधिक जानकारी पा सकते हैं.
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