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Bihar RERA Action: बिना निबंधन वाले टाउनशिप में 'प्लॉट' बिक्री का चल रहा था खेल, Vaidehi Vasundhara Developers पर 19 लाख का जुर्माना, निबंधन पर भी रोक

Bihar RERA Action: बिहार में बिना रेरा निबंधन टाउनशिप प्रोजेक्ट का प्रचार-प्रसार और प्लॉट बिक्री करने पर RERA Bihar ने M/s Vaidehi Vasundhara Developers Pvt. Ltd. पर ₹19 लाख 01 हजार 679 रुपये का जुर्माना लगाया है। Rising City प्रोजेक्ट गैरनिबंधित.

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Viveka Nand
2 मिनट

Bihar News: बिहार में कई ऐसे डेवलपर्स हैं जो रेरा से निबंधन लिए बिना टाउनशिप बसा रहे. ऐसे डेवलपर्स खुल्लम खुल्ला रेरा को चैलेंज दे रहे. ऐसे ही एक कंपनी पर रेरा का डंडा चला है. बिना निबंधन के प्रोजेक्ट में प्लॉट बिक्री का प्रचार प्रसार करने के आरोप में रेरा ने कंपनी पर मोटा जुर्माना ठोका है. साथ ही आईजी निबंधन को आदेश दिया है कि उक्त प्रोजेक्ट के फ्लैट-प्लॉट का निबंधन नहीं किया जाय. जुर्माने की राशि को साठ दिनों में जमा करने का आदेश जारी किया गया है. रेरा ने यह कार्रवाई M/s Vaidehi Vasundhara Developers Pvt. Ltd के PROJECT, RISING CITY पर किया है.

डेवलपर्स M/s Vaidehi Vasundhara Developers Pvt ने राइजिंग सिटी प्रोजेक्ट का निबंधन लिए बिना प्रचार-प्रसार और बिक्री शुरू कर दिया. शिकायत मिलने पर रेरा टीम ने स्पॉट विजिट किया. इशके बाद मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की गई. रेरा बेंच ने कंपनी को कई बार नोटिस किया, लेकिन कंपनी का प्रतिनिधि बेंच के समक्ष हाजिर नहीं इसके बाद रेरा बेंच ने आदेश पारित किया है. 

रेरा बेंच द्वारा  M/s Vaidehi Vasundhara Developers Pvt के प्रोजेक्ट राइजिंग सिटी को गैरनिबंधित पाया है. जाचं में पाया गया कि डेलवपर ने बिना निबंधन के ही प्लॉट की बिक्री शुरू किया. इसके बाद रेरा बिहार नेइस कंपनी पर 19 लाख 01 हजार 679 रू फाइ लगाया है. जुर्माने की राशि 60 दिनों में जमा करने का आदेश दिया है.

साथ ही रेरा ने आईजी निबंध को निर्देश दिया है कि संबंधित रजिस्ट्रार को उक्त प्रोजेक्ट में प्लॉट का निबंधन नहीं करने का आदेश दिया जाय. इतना नहीं संबंधित अंचल अधिकारी को भी उक्त जमीन का दाखिल खारिज नहीं करने को कहा गया है. 

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

Viveka Nand

FirstBihar संवाददाता