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वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर, अपनी गाड़ी का जल्द करा लें रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट, नहीं तो लगेगा जुर्माना

PATNA: यदि आपके पास किसी तरह का वाहन है तो यह खबर आपके लिए हैं। अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस को अपलेड करना होगा। मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट कराना अनिवार्य क

वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर, अपनी गाड़ी का जल्द करा लें रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट, नहीं तो लगेगा जुर्माना
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

PATNA: यदि आपके पास किसी तरह का वाहन है तो यह खबर आपके लिए हैं। अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस को अपलेड करना होगा। मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लेकर परिवहन विभाग ने एक महीने का समय दिया है। यदि एक महीने के बाद भी आपने मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं कराया तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा।   


परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी। इसे लेकर उन्होंने सभी जिलों के DTO को आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए एक महीने का वक्त वाहन मालिकों को दिया गया है यदि उन्होंने डेटा अपडेट नहीं किया तब कार्रवाई की जाएगी। उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा।


गाड़ी के मालिकों को अपने मोबाइल नंबर और एड्रेस की सूचना एक महीने के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराना होगा। मोबाइल नंबर अपलेड कराने के लिए आधार से लिंक नंबर देना होगा। परिवहन सेवा पोर्टल पर अपडेट कराने की सुविधा उपलब्ध है। बता दें कि यदि मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं हुआ तो गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट भी नहीं बन पाएगा। 


परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि गलत मोबाइल नंबर और एड्रेस रहने के कारण विभाग को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि किसी कारण कोई दुर्घटना होती है तब वाहन मालिक या ड्राइवर की पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है। जिससे भारी परेशानी विभाग को झेलनी पड़ती है। मोबाइल और एड्रेस अपडेट करने में यदि किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो विभाग के हेल्प डेस्क नंबर 0612-2547212 पर कॉल कर सकते हैं और घर बैठे ही आसानी से यह काम करा सकते हैं। या फिर आधिकारिक वेबसाइट vahan.parivan.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। 

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