लोक आस्था का महापर्व छठ का तीसरा दिन, समाजसेवी अजय सिंह ने परिवार के साथ डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य बगहा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: धनहा और भितहा में अवैध हथियार बरामद, चार आरोपी गिरफ्तार लोक आस्था का महापर्व छठ: युवा चेतना के सुप्रीमो ने व्रतियों के बीच बांटी साड़ी और सूप, कहा-छठ सामाजिक न्याय का प्रतीक BIHAR NEWS: मोकामा में गंगा नदी फिर बनी मौत का कुंड : छठ पूजा का जल लेने गया किशोर डूबा, पिछले तीन साल में सौ से अधिक लोग गंवा चुके जान Election Commission : चुनाव आयोग आज SIR को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा, अगले हफ्ते से प्रक्रिया शुरू होगी। Bihar News : गैस सिलेंडर लीक से लगी आग, छठ पूजा की तैयारी कर रही दो महिलाएं समेत तीन लोग झुलसे Bihar Election 2025 : तेजस्वी और राहुल से आगे निकले CM नीतीश कुमार, बढ़ सकती है महागठबंधन की टेंशन; आधी आबादी को लेकर तैयार हुआ ख़ास प्लान Bihar politics scandal : राजद नेता का बार डांसर संग अश्लील वीडियो वायरल, बोले– "सलमान खान भी डांस करते हैं, हमने कौन सा ग़लत किया" Bihar Politics : राहुल गांधी की बिहार से दूरी पर कांग्रेस में असमंजस, जानिए कांग्रेस बना रही कोई नई रणनीति या फिर सच में है नाराजगी का संकेत? Bihar Election 2025 : "मैं भी राजनीति छोड़ दूंगा...” बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह का बड़ा बयान,कहा - नहीं हुआ यह काम तो ....
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 28 Aug 2025 10:11:12 PM IST
शिवहर कोर्ट का फैसला - फ़ोटो SOCIAL MEDIA
SHEOHAR: 4 साल पुराने रेप केस के मामले में शिवहर कोर्ट ने आज सजा सुनाई। आरोपित को 20 साल का कारावास और 50 हजार रूपया आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। इस बात की जानकारी डीएसपी जिला मुख्यालय सुनील कुमार सिंह ने दी है।
उन्होंने बताया कि आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए अनन्य विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपांजन मिश्रा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर निरंजन कुमार तिवारी नामक आरोपित को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने की स्थिति में सजा की अवधि छह माह बढ़ जाएगी.
मामले की सुनवाई करते हुए अनन्य विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपांजन मिश्रा विशेष लोक अभियोजक पाक्सो राजेश्वर कुमार के तर्कों से संतुष्ट होकर धारा 376 एबी, 342 व 6 पाक्सो एक्ट की धारा के तहत सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक पाक्सो राजेश्वर कुमार ने बताया कि पुरनहिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 27 जुलाई 2021 को शौच के लिए निकली आठ वर्षीया बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.
बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं उसकी मां के आवेदन पर पुरनहिया थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले में पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य के साथ कोर्ट में अंतिम आरोप पत्र समर्पित किया था. मामले की सुनवाई करते हुए अनन्य विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपांजन मिश्रा ने आरोपित को 20 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि पीड़िता को पांच लाख रुपये देने का आदेश दिया है।
शिवहर, समीर कुमार झा