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Bihar News : सारण में 10 मामलों में 27 अभियुक्तियों को आजीवन कारावास की सजा, गंभीर अपराधों में थे लिप्त

Bihar News : सारण जिलान्तर्गत माह जनवरी एवं फरवरी, 2025 में 10 कांडो में लिप्त 27 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलायी गयी.

1st Bihar Published by: MANOJ KUMAR Updated Wed, 12 Mar 2025 08:21:42 AM IST

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प्रतीकात्मक - फ़ोटो GOOGLE

Bihar News : पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में वर्ष 2025.. माह जनवरी एवं फरवरी में सारण जिला के अन्तर्गत हुए गंभीर अपराध जैसे हत्या, ब्लात्कार एवं चर्चित कांडों में माननीय न्यायालय में तत्परता से सामान्य एवं त्वरित विचारण के कांडों में साक्षियों का ससमय साक्ष्य पूर्ण करायी गयी, जिस क्रम में माननीय न्यायालय के सहयोग से कुल-10 कांडों में 27 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलवायी गयी है. जो निम्न प्रकार है :


आजीवन कारावास दिलायी गयी सजा वाले कांडो की विवरणीः-

1. मुफ्फसिल थाना कांड सं0-588/21, धारा 302/307/34 भा०द०वी में 03 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। (राजेश सिंह एवं अन्य दो अभियुक्त)


2. महिला थाना कांड सं0 29/22, धारा 376 भा०द०वी एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। (अभियुक्त रंजीत कुमार)


3. कोपा थाना कांड सं0- 04/19, धारा 302 भा०द०वी में 06 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। (समसुदिन साह एवं अन्य पाँच अभियुक्त)


4. गरखा थाना कांड सं0- 339/19, धारा 302 भा०द०वी में 04 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। (रविन्द्र रास एवं अन्य तीन अभियुक्त)


5. डोरीगंज थाना कांड सं०- 98/12, धारा 302/34 भा०द०वी में 02 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। (अभियुक्त धीरज सिंह एवं बंटी सिंह)


6. अमनौर थाना कांड सं0- 193/18, धारा 302/201 भा०द०वी में 05 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। (भीम सिंह एवं अन्य चार अभियुक्त)


7. बनियापुर थाना कांड सं0- 188/19, धारा 302/307 भा०द०वी एवं 27 आर्म्स एक्ट में 03 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। (हरेकृष्ण श्रीवास्तव एवं अन्य दो अभियुक्त)


8. गरखा थाना कांड सं0- 233/14, धारा 302/34 भा०द०वी एवं 27 आर्म्स एक्ट में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। (अभियुक्त अरूण साह)


9. गरखा थाना कांड सं0 339/19, धारा 302 भा०द०वी में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। (अभियुक्त रामअवती राय)


10. जनताबाजार थाना कांड सं0- 91/12, धारा 302/20 भा०द०वी में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। (अभियुक्त ताजमोहम्मद)


उपरोक्त कांडो के अलावे अन्य गंभीर/महिला अत्याचार / ब्लातकार/पॉक्सो/अपहरण एवं मद्यनिषेध से संबंधित कांडो में दिलायी गयी सजा वाले कांडो की विवरणी :


1. दरियापुर थाना कांड सं0-517/21, धारा 376 (डी) भा०द०वी में 03 अभियुक्त को 20-20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है। (ब्रजेश राय एवं अन्य दो अभियुक्त)


2. महिला थाना कांड सं0-59/24, धारा 376/366 (ए) भा०द०वी एवं 04 पॉक्सो एक्ट में 01 अभियुक्त को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है। (अभियुक्त मुकेश सिंह)


3. महिला थाना कांड सं0-49/18, धारा 376 भा०द०वी एवं 04 पॉक्सो एक्ट में 01 अभियुक्त को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है। (अभियुक्त भोला शर्मा)


4. अमनौर थाना कांड सं0- 38/22, धारा 376/366 भा०द०वी एवं 04 पॉक्सो एक्ट में 01 अभियुक्त को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है। (अभियुक्त मनोज कुमार)


5. नगर थाना कांड सं0- 87/15, धारा 364 (ए)/363/120 (बी) / 34 भा०द०वी में 01 अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है। (अभियुक्त अमरेश कुमार तिवारी)


इसी प्रकार मद्यनिषेध के कांडों में माह फरवरी में सोनपुर थाना कांड सं0-869/20, में अभियुक्त रामजी चौधरी तथा आलोच्य माह में दो कांडो में कमशः मशरक थाना कांड सं0-283/23 के अभियुक्त 1. प्रभुनारायण सिंह उर्फ दीपरंजन सिंह, 2. मनीष कुमार सिंह तथा सोनपुर थाना कांड सं0-749/23 में अनिल राय सभी को 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01-01 लाख रूपये का अर्थदण्ड की सजा करायी गयी है.


बताते चलें कि गंभीर कांडो के मामलों में सारण पुलिस आगे भी लक्ष्य निर्धारित कर माननीय न्यायालय में त्वरित विचारण कराते हुए अभियुक्तो को सजा दिलाने हेतु प्रयासरत है. सारण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने जानकारी दी है  कि "दस मामलों  में 27 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है"