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Bihar Teacher News: बिहार में प्रधान शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग ने ले लिया बड़ा फैसला, जारी किए यह निर्देश

Bihar Teacher News: बिहार शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया, जिन प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक नहीं हैं, वहां वरीय शिक्षक को प्रभारी बनाया जाएगा।

Bihar Teacher News
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar Teacher News: बिहार में जिन प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक नहीं हैं, वहां विद्यालय के वरीय शिक्षक को प्रधान शिक्षक का प्रभार मिलेगा। इसी प्रकार, जिन मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पदस्थापित नहीं हैं, वहां वरीय शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा।


शिक्षा विभाग ने यह निर्देश सोमवार को बबन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य मामले में पारित न्यायादेश के आलोक में भोजपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है। इस निर्णय के तहत बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024 के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का पृथक संवर्ग सृजित किया गया है, जिसमें नियुक्ति आयोग द्वारा परीक्षा के माध्यम से की जाती है।


वहीं, बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली, 2018 से आच्छादित शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं होंगे। उनके लिए पात्रता और रिक्ति के आधार पर मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति का प्रावधान है।


निर्देश स्पष्ट करता है कि जिस प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक और जिस मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पदस्थापित नहीं होंगे, वहां वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वरीय शिक्षक को प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक घोषित किया जाएगा, ताकि विद्यालयों का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

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रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता