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वाहन प्रदूषण जांच केंद्र को ऑनलाइन रजिस्टर कराना अनिवार्य, 1 अक्टूबर से ऑफलाइन सेंटर्स नहीं रहेंगे वैलिड

PATNA: राज्य में 1 अक्टूबर से ऑफलाइन वाहन प्रदूषण जांच केंद्र इनवैलिड हो जाएंगे. बिहार के सभी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र को 30 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्टर कराना अनिवार्य कर दिया गय

FirstBihar
Khushboo Gupta
1 मिनट

PATNA: राज्य में 1 अक्टूबर से ऑफलाइन वाहन प्रदूषण जांच केंद्र इनवैलिड हो जाएंगे. बिहार के सभी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र को 30 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्टर कराना अनिवार्य कर दिया गया है.


30 सितंबर तक ऑनलाइन में तब्दील नहीं कराने वाले सभी प्रदूषण जांच केंद्र स्थायी रूप से बंद कर दिये जाएंगे. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि ऑनलाइन में तब्दील कराने का आखिरी मौका दिया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि सभी प्रखंड में कम से कम एक प्रदूषण जांच केंद्र खोला जाएगा.


परिवहन सचिव ने बताया कि आए दिन फर्जी प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी होने की शिकायत मिलती है, लिहाजा वाहन प्रदूषण जांच केंद्र ऑनलाइन होने से फर्जी सर्टिफिकेट जारी होने पर लगाम लगेगी. इसके साथ ही राजस्व चोरी पर भी रोक लगेगी. वाहनों पर प्रदूषण रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद रहेगा.