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Bihar Teacher News: इन शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर लगेगी रोक, शिक्षा विभाग का आदेश जारी

Bihar Teacher News: बिहार में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है। अब ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दो शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 03 Apr 2025 08:59:53 AM IST

Bihar Teacher News

Bihar Teacher News - फ़ोटो FILE PHOTO

Bihar Teacher News: बिहार में टीचर के ट्रांसफर से जुड़ीं यह अहम खबर सामने आई है। अब  सरकारी शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया में नया आदेश जारी किया गया है। इसके बाद वैसे टीचर की टेंशन बढ़ने वाली है जिन्होंने अपना शपथ पत्र अभी तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। इस घटना के बाद हड़कंप का माहौल कायम हो गया है। 


शिक्षा विभाग ने कहा है कि वैसे टीचर का ट्रांसफर फिलहाल स्थगित रहेगा जिन्होंने अभी तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर शपथ पत्र अपलोड नहीं किया है। अब इन शिक्षकों को दो शपथ पत्र अपलोड करने होंगे, जिसमें वे यह स्वीकार करेंगे कि उनकी दी गई जानकारी सही है और आवंटित जिले को वे स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं गलत जानकारी देने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। 


वहीं, अंतर जिला स्थानांतरण पाने वाले शिक्षकों की वरीयता (सीनियरिटी) का निर्धारण नए जिले में योगदान के बाद किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूर्व से जारी प्रावधानों के अनुरूप होगी। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार, अगर भविष्य में किसी जिले या विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात असंतुलित होता है तो संबंधित शिक्षकों का स्थानांतरण फिर से किया जा सकता है। 


इधर, स्थानीय निकाय के शिक्षकों को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। अगर किसी स्थानीय निकाय शिक्षक का ट्रांसफर हो गया है, तो डीईओ (जिला शिक्षा पदाधिकारी) को इसकी सूचना ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर देनी होगी। इसके अलावा विभागीय जांच, वित्तीय गड़बड़ी या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।