ब्रेकिंग न्यूज़

IPL 2025: IPL इतिहास में सबसे ज्यादा बार ट्रॉफी उठाने वाले प्लेयर्स, RCB के इस स्टार के पास हैं 4 खिताब Bihar Rain Alert: इन 12 जिलों में आज तबाही मचाएगी बारिश, IMD ने जारी की विशेष चेतावनी IPL Final 2025: खत्म हुआ वनवास, मिट गए सारे कलंक; 17 साल बाद RCB पहली बार बनी चैंपियन सासाराम में दर्दनाक सड़क हादसा: ड्यूटी से घर लौट रहे सफाईकर्मी पिता-पुत्र की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत JEE Advanced 2025: आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड पटना के छात्रों ने किया कमाल, 22 स्टूडेंट ने किया IIT क्वालीफाई BIHAR: गर्मी की छुट्टी मनाने मायके जाना पड़ गया महंगा, ट्रेन में सफर के दौरान ट्रॉली बैग से चोरी हो गया 8 लाख का गहना 5 करोड़ का घाटा झेलकर तुर्की का किया बहिष्कार, अब समाजसेवा में भी छा रहे अजय सिंह Bihar News: लालू की अंधेर नगरी के युवराज हैं तेजस्वी...मुजफ्फरपुर दुष्कर्म कांड पर सरकार सख्त - BJP Bihar Crime News: बिहार में बेखौफ हुए बदमाश, सब्जी खरीदने बाजार गए छात्र की चाकू मारकर ले ली जान Bihar Crime News: बिहार में बेखौफ हुए बदमाश, सब्जी खरीदने बाजार गए छात्र की चाकू मारकर ले ली जान

PATNA: 10 हजार घूस लेने के आरोपी नौबतपुर के तत्कालीन दारोगा अजित राय दोषी करार, निगरानी कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

बता दें कि शिकायतकर्ता श्यामनंदन की कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर परिवादी द्वारा आरोपी से मोटर यान निरीक्षक से जांच करवाने के लिए आवेदन भेजने के लिए अनुरोध किया गया तब आरोपी दारोगा अजित कुमार राय द्वारा 10,000 रुपये बतौर घूस की मांग की गई थी।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 31 May 2025 07:31:45 PM IST

bihar

घूसखोर दारोगा को 3 साल की सजा - फ़ोटो google

PATNA: भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज कांड में विजिलेंस कोर्ट ने पटना के नौबतपुर के तत्कालीन दारोगा अजित कुमार राय को दोषी ठहराया है। 3 साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना अजित राय पर लगाया गया है। अर्थदंड की राशि जमान नहीं करने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास और दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।  


31.05.2025 को निगरानी कोर्ट पटना के न्यायाधीश मो० रूस्तम ने नौबतपुर के तात्कालीन दारोगा अजित कुमार राय को दोषी ठहराया है। बता दें कि शिकायतकर्ता श्यामनंदन की कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर परिवादी द्वारा आरोपी से मोटर यान निरीक्षक से जांच करवाने के लिए आवेदन भेजने के लिए अनुरोध किया गया तब आरोपी दारोगा अजित कुमार राय द्वारा 10,000 रुपये बतौर घूस की मांग की गई थी। विजिलेंस में शिकायत के बाद आरोपी दारोगा को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने दिनांक 08.12. 2016 को रंगेहाथ घूस लेते गिरफ्तार किया था।


इस मामले की जांच तत्कालीन पुलिस निरीक्षक किरण पासवान द्वारा की गई, जिन्होंने सटीक और समय पर आरोप-पत्र दायर किया। बिहार सरकार की ओर से किशोर कुमार सिंह विशेष लोक अभियोजक (निगरानी ट्रैप) ने प्रभावी तरीके से पैरवी की और आरोपी को दोष सिद्ध कराने में सफलता हासिल की। इस प्रकार वर्ष 2025 में अब तक कुल 11 ट्रैप मामलों में न्यायालय द्वारा सजा सुनायी जा चुकी है। पिछले वर्ष 2024 में कुल 18 मामलों में सजा सुनायी गयी थी। इस प्रकार इस वर्ष न्यायालयों के अभियोजन की कार्यवाही लगातार जारी है।