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PATNA: 10 हजार घूस लेने के आरोपी नौबतपुर के तत्कालीन दारोगा अजित राय दोषी करार, निगरानी कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

बता दें कि शिकायतकर्ता श्यामनंदन की कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर परिवादी द्वारा आरोपी से मोटर यान निरीक्षक से जांच करवाने के लिए आवेदन भेजने के लिए अनुरोध किया गया तब आरोपी दारोगा अजित कुमार राय द्वारा 10,000 रुपये बतौर घूस की मांग की गई थी।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 31 May 2025 07:31:45 PM IST

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घूसखोर दारोगा को 3 साल की सजा - फ़ोटो google

PATNA: भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज कांड में विजिलेंस कोर्ट ने पटना के नौबतपुर के तत्कालीन दारोगा अजित कुमार राय को दोषी ठहराया है। 3 साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना अजित राय पर लगाया गया है। अर्थदंड की राशि जमान नहीं करने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास और दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।  


31.05.2025 को निगरानी कोर्ट पटना के न्यायाधीश मो० रूस्तम ने नौबतपुर के तात्कालीन दारोगा अजित कुमार राय को दोषी ठहराया है। बता दें कि शिकायतकर्ता श्यामनंदन की कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर परिवादी द्वारा आरोपी से मोटर यान निरीक्षक से जांच करवाने के लिए आवेदन भेजने के लिए अनुरोध किया गया तब आरोपी दारोगा अजित कुमार राय द्वारा 10,000 रुपये बतौर घूस की मांग की गई थी। विजिलेंस में शिकायत के बाद आरोपी दारोगा को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने दिनांक 08.12. 2016 को रंगेहाथ घूस लेते गिरफ्तार किया था।


इस मामले की जांच तत्कालीन पुलिस निरीक्षक किरण पासवान द्वारा की गई, जिन्होंने सटीक और समय पर आरोप-पत्र दायर किया। बिहार सरकार की ओर से किशोर कुमार सिंह विशेष लोक अभियोजक (निगरानी ट्रैप) ने प्रभावी तरीके से पैरवी की और आरोपी को दोष सिद्ध कराने में सफलता हासिल की। इस प्रकार वर्ष 2025 में अब तक कुल 11 ट्रैप मामलों में न्यायालय द्वारा सजा सुनायी जा चुकी है। पिछले वर्ष 2024 में कुल 18 मामलों में सजा सुनायी गयी थी। इस प्रकार इस वर्ष न्यायालयों के अभियोजन की कार्यवाही लगातार जारी है।