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सड़कों की बदहाली और बिजली को लेकर हाईकोर्ट का नोटिस, पटना नगर निगम से मांगा स्पष्टीकरण

PATNA : पटना में सड़क की बदहाली और बिजली के खम्भे नहीं गाड़े जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम सहित साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तथा नगर परिषद को नोटिस जारी क

सड़कों की बदहाली और बिजली को लेकर हाईकोर्ट का नोटिस, पटना नगर निगम से मांगा स्पष्टीकरण
First Bihar
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PATNA : पटना में सड़क की बदहाली और बिजली के खम्भे नहीं गाड़े जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम सहित साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तथा नगर परिषद को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है. 


आपको बता दें कि बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने वकील मयूरी की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की थी. कोर्ट को बताया गया कि न्यू बाइपास के किनारे और आसपास बसी कॉलोनियों के लोगों को सड़क के नहीं रहने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इनमें तेजप्रताप नगर, वृंदावन कॉलोनी राम कृष्ण नगर, बेऊर, शिव नगर कॉलोनी के आवासीय कॉलोनी की स्थिति बेहद खराब है. 


इन सभी क्षेत्रों में सड़क तो नहीं ही है साथ ही इन इलाकों में जहां-जहां बिजली के खंभे गाड़ने के लिए खतरनाक तरीके से गड्ढे खोद दिया गए हैं. लेकिन अभी तक बिजली का खंभा नहीं लगाया गया है. गड्ढे के कारण लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं लेकिन फिर भी न ही पटना नगर निगम और न ही बिजली विभाग का ध्यान इस ओर जा रहा है. ऐसे में स्थानीय लोगों ने पटना की कई सड़कों की बदहाली पर अदालत का ध्यान आकृष्ट कराया और कहा कि पिछली बार जब जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी तो राज्य सरकार ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने का आश्वासन दिया लेकिन आश्वसान तो आश्वासन होता है, अबतक उस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई.