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विभागीय कार्यवाही के मामलों में पुलिसकर्मियों के लिए नई व्यवस्था, अब रेंज डीआईजी के फैसले पर आईजी हेडक्वार्टर के पास अपील

PATNA : बिहार में पुलिस जोन खत्म किए जाने के बाद विभागीय कार्यवाही के मामलों में पुलिसकर्मियों के लिए अपील की नई व्यवस्था लागू की गई है। फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों को उनकी

FirstBihar
Santosh Singh
2 मिनट

PATNA : बिहार में पुलिस जोन खत्म किए जाने के बाद विभागीय कार्यवाही के मामलों में पुलिसकर्मियों के लिए अपील की नई व्यवस्था लागू की गई है। फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों को उनकी गलती पर विभागीय कार्यवाही के बाद दी जाने वाली सजा के मामले में यह नई व्यवस्था लागू की गई है। 

जिन पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्यवाही के बाद रेंज डीआईजी की तरफ से कार्यवाही का आदेश दिया जाएगा, वह फैसले पर अब सीधे आईजी हेडक्वार्टर के पास अपील कर पाएंगे। बिहार पुलिस में जोन खत्म किए जाने के बाद अब कुल 12 रेंज रह गए हैं। इन सभी रेंज में कहीं आईजी तो कहीं डीआईजी की पोस्टिंग है। ऐसे में पुलिसकर्मियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए मुख्यालय ने यह नई अस्थाई व्यवस्था लागू की है। 

आपको बता दें कि पहले डीआईजी द्वारा विभागीय कार्यवाही में सजा सुनाए जाने के बाद जोनल आईजी के पास अपील की व्यवस्था थी लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह संभव नहीं। पुलिस मुख्यालय ने इस बदलाव को लेकर गृह विभाग के पास संशोधन का प्रस्ताव भेजा है। जब तक गृह विभाग वैकल्पिक प्रस्ताव पर सहमति नहीं देता तब तक यह नई व्यवस्था और सारी रूप से लागू रहेगी।

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