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1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Sat, 29 Nov 2025 07:32:44 PM IST
प्रतिकात्मक - फ़ोटो File
Bihar News: बिहार में भ्रष्टाचार के मामले में पटना की निगरानी कोर्ट ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता सह वरिष्ठ परियोजना पदाधिकारी विनय कुमार सिंह को एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी कार्यपालक अभियंता के ऊपर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता सह वरिष्ठ परियोजना पदाधिकारी विनय कुमार सिंह को निगरानी की टीम ने 20 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। साल 2007 के 24 अक्टूबर को निगरानी की टीम ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, प्रमंडल द्वितीय, यारपुर, पटना के कार्यालय से गिरफ्तार किया गया था।
कार्यपालक अभियंता सह वरिष्ठ परियोजना पदाधिकारी विनय कुमार सिंह ठेकेदार सुधीर कुमार सिंह के साझेदार शिकायतकर्ता हरेन्द्र सिंह से उसके बिल के भुगतान के लिए एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत ले रहे थे, तभी निगरानी की टीम ने धावा बोल दिया था और आरोप कार्यपालक अभियंता को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए पटना की विशेष निगरानी कोर्ट के विशेष न्यायधीश मो. रुस्तम ने कार्यपालक अभियंता विनय कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें और एक महीने जेल में बीताने होंगे। अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 11 अभियोजन गवाहों की जांच की गई है।