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पटना में जलजमाव पर हाईकोर्ट सख्त, अधिकारियों के ट्रांसफर नीति पर भी जताई नाराजगी, कहा-जलजमाव के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को देना होगा जवाब

PATNA : पिछले दिनों राजधानी पटना में हुई भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में हुए जल जमाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है. वकीलों की शिकायत के बाद जस्टिस एस पां

FirstBihar
Anamika
2 मिनट

PATNA : पिछले दिनों राजधानी पटना में हुई भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में हुए जल जमाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है. वकीलों की शिकायत के बाद जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने 18 अक्टूबर को जलजमाव पर सुनवाई की तारिख दी थी पर 16 अक्टूबर को वकिलों द्वारा केस को मेंशन करने के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की. आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारिख 18 अक्टूबर को दी है.


पटना हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए इस मामले में कड़ी नाराजगी जताई है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जलजमाव को लेकर किए गए अधिकारियों के ट्रांसफर करने की नीति पर भी नाराजगी जताई है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि पटना में जलजमाव के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों को जवाब देना होगा. 


बता दें कि पटना में बारिश के बाद जल जमाव और उससे हुई लोगों की परेशानी को लेकर हाईकोर्ट के वकीलों ने शिकायत की थी. वकीलों की तरफ से दायर याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि जल जमाव के दौरान लोगों को बुरी हालत में छोड़ दिया गया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि जिला प्रशासन भीषण जल जमाव से लोगों को निकालने में विफल रहा जिससे पटनावासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. हाईकोर्ट ने राजधानी से पानी नहीं निकल पाने के सवाल को गंभीरता से लिया है.