Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Vaishali-Encounter: मारा गया कुख्यात अपराधी, पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुआ ढेर--एसटीएफ का एक जवान घायल Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, डायल 112 के जवानों ने भागकर बचाई जान; 18 लोगों पर केस दर्ज बिहार में जीविका योजना से बदली महिलाओं की जिंदगी, 57 हजार करोड़ का मिला ऋण Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी Kishtwar Cloudburst: किश्तवाड़ में बादल फटने से अबतक 33 की मौत, 100 से अधिक लोग घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Tue, 10 Jun 2025 10:33:55 AM IST
प्रतिकात्मक - फ़ोटो google
Patna News: पटना के चार अंचलों फुलवारीशरीफ, दीदारगंज, बिहटा और सम्पतचक में दाखिल-खारिज से जुड़े सर्वाधिक मामले लंबित पाए गए हैं। इनमें से कई मामले 75 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिला अधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में इन अंचलाधिकारियों के वेतन को अगले आदेश तक रोकने का निर्देश जारी किया है।
डीएम ने कहा कि यदि संबंधित सीओ द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, तो विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। उन्होंने चारों अंचलों के सीओ को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है। डीएम के अनुसार, हालांकि समग्र प्रगति संतोषजनक है और लगभग 98% मामलों का निपटारा किया जा चुका है, फिर भी 1,176 मामले ऐसे हैं जो 75 दिन से अधिक समय से लंबित हैं, जो कि चिंताजनक है।
वर्तमान में जिले में 4,325 ऐसे आवेदन हैं जिनका समय पर निपटारा नहीं किया गया है। राजस्व कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता लाने के लिए सभी डीसीएलआर को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अंचलों की निगरानी करें। साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे सबसे अधिक लंबित मामलों वाले हल्कों का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपें।
लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है। इसके अलावा, परिमार्जन प्लस की दोनों श्रेणियों में 120 दिनों से अधिक समय से लंबित सभी मामलों का अविलंब निपटारा करने को कहा गया है। भूमि विवाद समाधान , म्यूटेशन अपील एवं अभियान बसेरा से संबंधित मामलों में भी त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।