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पटना : साईं इन्क्लेव में फ्लैट की खरीद-बिक्री पर रोक, रेरा ने अनु आनंद कंस्ट्रक्शन की गड़बड़ी पकड़ी

PATNA : राजधानी पटना के रियल एस्टेट सेक्टर में कंस्ट्रक्शन कंपनियों की गड़बड़ी को लेकर रेरा इन दिनों खासा तक नजर आ रहा है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ने पटना के ए

पटना : साईं इन्क्लेव में फ्लैट की खरीद-बिक्री पर रोक, रेरा ने अनु आनंद कंस्ट्रक्शन की गड़बड़ी पकड़ी
Editor
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PATNA : राजधानी पटना के रियल एस्टेट सेक्टर में कंस्ट्रक्शन कंपनियों की गड़बड़ी को लेकर रेरा इन दिनों खासा तक नजर आ रहा है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ने पटना के एक और बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट पर फिलहाल रोक लगा दी है। अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट साईं एनक्लेव के फ्लैटों की खरीद बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साईं इन्क्लेव प्रोजेक्ट दानापुर के मुस्तफापुर में है और इसमें बड़ी तादाद में फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है। 


दरअसल रेरा ने अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से की गई गड़बड़ी को पकड़ते हुए खरीद बिक्री पर रोक लगाई है। खगौल नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता ने पिछले दिनों रेरा के निर्देश पर प्रोजेक्ट की जांच की थी। इसमें यह बात सामने आई कि आर्किटेक्ट रमन कुमार ने केवल 6113 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध होने के बावजूद 73653 वर्ग मीटर जमीन के प्रोजेक्ट का नक्शा पास कर दिया। 


रेरा के सामने दामिनी मौर्या की तरफ से एक याचिका दी गई थी। इस पर फैसला देते हुए साईं एंक्लेव के फ्लैट की खरीद बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दे दिया गया है। राज्य सरकार के विजिलेंस कमिश्नर और नगर निगम के विजिलेंस पदाधिकारी से भी कार्रवाई का आग्रह किया गया है। रेरा के अनुसार आवंटी दामिनी बनाम अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्रालि. मामले में रेरा की सिंगल बेंच ने बिल्डर के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें महिला के फ्लैट का आवंटन रद्द कर दिया गया था। बेंच ने कहा कि आवंटी को बैंक से लोन के लिए आवश्यक कागजात उपलब्ध कराना बिल्डर की जिम्मेदारी है।

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