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पटना के प्राइवेट स्कूलों पर नकेल, फीस बढ़ानी है तो 31 अक्टूबर तक देनी होगी जानकारी

PATNA : पटना के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए सरकार के स्तर पर जो नियम बनाए गए हैं उसके मुताबिक अगले सत्र में अगर किसी प्राइवेट स्कूल को अपनी फीस बढ़ानी है तो इसकी जानकार

FirstBihar
Anamika
1 मिनट

PATNA : पटना के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए सरकार के स्तर पर जो नियम बनाए गए हैं उसके मुताबिक अगले सत्र में अगर किसी प्राइवेट स्कूल को अपनी फीस बढ़ानी है तो इसकी जानकारी 31 अक्टूबर तक देनी होगी। पटना प्रमंडल में राज्य सरकार की तरफ से एनओसी लेकर कुल 687 स्कूल चल रहे हैं।


पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने 25 फरवरी 2019 को निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2019 को लागू किया था लेकिन ज्यादातर स्कूलों ने इसी गाइडलाइन यह कहते हुए मानने से इनकार कर दिया कि नए सत्र से इस गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा।


अब नए सत्र से प्राइवेट स्कूलों को इस अधिनियम की गाइडलाइन फॉलो करनी होगी। 31 अक्टूबर तक उन्हें फीस बढ़ोतरी पर अपने फैसले की जानकारी भी देनी होगी और साथ ही साथ अब प्राइवेट स्कूल यूनिफार्म और किताब किसी खास दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर पाएंगे।