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डॉक्टरों की हड़ताल पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने ड्यूटी जॉइन करने का दिया निर्देश

PATNA : कोरोना संक्रमण की महामारी को देखते हुए पटना उच्च न्यायालय ने डॉक्टरों की हड़ताल पर रोक लगा दी है. कोरोना की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट डॉक्टरों को ड्यूटी

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PATNA :  कोरोना संक्रमण की महामारी को देखते हुए पटना उच्च न्यायालय ने डॉक्टरों की हड़ताल पर रोक लगा दी है. कोरोना की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट डॉक्टरों को ड्यूटी जॉइन करने का भी निर्देश दिया है. इस मामले में बुधवार को अगली सुनाई की तारीख रखी गई है.


पटना हाइकोर्ट ने राज्य के डॉक्टरों की आगामी 27 अगस्त से होने वाली हड़ताल पर कोरोना की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रोक लगा दिया है. चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए विगत 23 अगस्त से हड़ताल पर स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारियों को हड़ताल खत्म कर ड्यूटी जॉइन करने का निर्देश दिया है.


राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों के 27 अगस्त से हड़ताल पर जाने के नोटिस को खंडपीठ के समक्ष पेश किया. कोर्ट ने मामलें को गंभीरता से लेते हुए उनके हड़ताल पर जाने पर रोक लगा दिया है.साथ ही स्वास्थ्यकर्मियों के चल रहे हड़ताल को खत्म कर सेवा में तत्काल योगदान देने का निर्देश भी दिया है. इस मामलें पर अगली सुनवाई आगामी 26 अगस्त को की जाएगी.

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