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पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चैलेंज करने वाली याचिका रद्द

बड़ी खबर राजधानी पटना से है जहां पटना हाईकोर्ट ने प्रथम स्तरीय संयुक्त परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चैलेंज करने वाली एक याचिका को रद्द कर दिया है. जस्टिस पी बी बजन्थरी ने मोहम्मद अनवर अ

पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चैलेंज करने वाली याचिका रद्द
Mukesh Srivastava
2 मिनट

बड़ी खबर राजधानी पटना से है जहां पटना हाईकोर्ट ने प्रथम स्तरीय संयुक्त परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चैलेंज करने वाली एक याचिका को रद्द कर दिया है. जस्टिस पी बी बजन्थरी ने मोहम्मद अनवर अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस याचिका को रद्द कर इस परीक्षा पर लगी रोक हटा दिया है.


कोर्ट ने याचिकाकर्ता मोहम्मद अनवर अहमद को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगे जाने पर आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाने का निर्देश भी दिया है. कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि नियमों के अनुसार पूरे सीट के पाँच गुना उम्मीद्वारों का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करना था. बी एस एस सी ने पाँच गुना से कम उम्मीद्वारों का परिणाम ही प्रकाशित किया. 


आपको बता दें कि 63 हजार 739 उम्मीदवारों का ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम  प्रकाशित किया गया था.याचिकाकर्ता की दलील थी कि हर श्रेणी में पाँच गुना उम्मीद्वारों का परिणाम प्रारंभिक परीक्षा में प्रकाशित करना था, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया.

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