1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mar 30, 2025, 9:36:51 AM
BH Series - फ़ोटो file photo
BH Series: राजधानी पटना में bh सीरीज की नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए यह काफी काम की खबर है। राज्य के अंदर इसको लेकर नया आदेश जारी किया गया है। इसके बाद अब सीरीज के वाहन मालिक इस तरह की गलती करेंगे तो उन्हें हर दिन 100 रुपया जुर्माना देना होगा। आइए जानते हैं कि यह आदेश क्या है।
दरअसल, पटना में BH सीरीज के वाहन मालिकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अब 1 अप्रैल से टैक्स जमा नहीं करने पर प्रतिदिन 100 रुपये जुर्माना लगेगा। हालांकि ,अभी भी 70% छूट का लाभ उठाने के लिए दो दिन का समय है। रविवार और सोमवार को जिला परिवहन कार्यालय खुला रहेगा। वर्तमान समय में 2300 बीएच नंबर वाले वाहनों में से कई ने अभी तक टैक्स जमा नहीं किया है।
जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि BH सीरीज के वाहन मालिकों के पास अभी भी दो दिनों का समय है। वह ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरह से टैक्स जमा कर सकते हैं। इसी कारण रविवार और सोमवार को जिला परिवहन कार्यालय को खुला रखा गया है। जिले में 2300 बीएच नंबर का निबंधन कराए हैं। अभी भी बड़ी संख्या में बीएच सीरीज वाले टैक्स जमा नहीं किए हैं। पहले दो वर्ष का टैक्स जमा करने की व्यवस्था थी, अब एक साथ 14 वर्ष के लिए टैक्स जमा करना है।
आपको बताते चलें कि, परिवहन विभाग 31 मार्च तक डिफाल्टरों को 70 प्रतिशत का छूट दे रहा है। अब इसका लाभ लेने के लिए दो दिनों का समय बचा हुआ है। जिला परिहन कार्यालय बंदी के बाद भी रविवार और सोमवार को खुला रहेगा। टैक्स डिफाल्टर 31 मार्च तक राशि जमा कर 70 प्रतिशत की छूट ले सकते हैं। एक अप्रैल से 100 प्रतिशत राशि जमा करना पड़ जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाएं। इस तरह की योजना पुन: नहीं मिल पाएगी।