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नियोजित शिक्षकों की बर्खास्तगी के मामले पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई, मुखिया गीता देवी ने दायर की है याचिका

PATNA : हड़ताली नियोजित शिक्षकों को बर्खास्त किए जाने के मामले आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाई कोर्ट के

FirstBihar
Santosh Singh
2 मिनट

PATNA : हड़ताली नियोजित शिक्षकों को बर्खास्त किए जाने के मामले आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई होगी  बर्खास्तगी के फैसले के खिलाफ मुजफ्फरपुर के गायघाट के सुस्ता पंचायत की मुखिया गीता देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 


मुखिया गीता देवी ने अपनी याचिका में सरकार के 3 विभागों के प्रधान सचिव के खिलाफ रिट याचिका दायर की है। जिन तीन विभाग के प्रधान सचिव के ऊपर रिट याचिका दायर की गई है उनमें शिक्षा विभाग, पंचायती राज और नगर विकास आवास विभाग शामिल हैं। याचिकाकर्ता गीता देवी ने आरोप लगाया है कि हड़ताली शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए सरकार गलत तरीके से आदेश जारी कर रही है। याचिका में कहा गया है कि नियोजन इकाई में सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। 


मुखिया गीता देवी की याचिका हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आज लिस्टेड हो गई है। सीरियल नंबर 213 पर यह केस लिस्टेड है जिसकी सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की कोर्ट में होगी। याचिकाकर्ता के वकील नलिन कुमार का कहना है कि नियोजन इकाई को आदेश देना और उसके अधिकारों में हस्तक्षेप करना पंचायती राज कानून का उल्लंघन है। मुखिया गीता देवी की याचिका पर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई के ऊपर नियोजित शिक्षकों की नजर टिकी हुई है।