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मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ीं, EOU ने दायर किया आरोप पत्र; इस दिन पेश होने का आदेश

PATNA : तमिलनाडु के सेंट्रल मंडल कारा मदुरई में बंद बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को आर्थिक अपराध इकाई की विशेष आदालत ने 11 जुलाई को पेश होने का आदेश जारी किया है। आर्थिक अपराध इकाई

मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ीं, EOU ने दायर किया आरोप पत्र; इस दिन पेश होने का आदेश
Tejpratap
Tejpratap
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PATNA : तमिलनाडु के सेंट्रल मंडल कारा मदुरई में बंद बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को आर्थिक अपराध इकाई की विशेष आदालत ने 11 जुलाई को पेश होने का आदेश जारी किया है। आर्थिक अपराध इकाई ने कांड संख्या 04/23 में मनीष कश्यप समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।


दरअसल, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को पीटने और तमिलनाडु से बाहर निकालने का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई की विशेष न्यायाधीश मनोरंजन झा की अदालत ने आरोपी मनीष कश्यप को 11 जुलाई को पेश करने का आदेश दिया है। जिसके बाद अब मनीष कोर्ट में पेश होंगे या नहीं यह देखने वाली बात होगी।फिलहाल मनीष कश्‍यप तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद है। आर्थिक अपराध इकाई ने कांड संख्या 04/23 में मनीष कश्यप समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।


मालूम हो कि, तमिलनाडु में कथित हिंसा से संबंधित फर्जी वीडियो को बनाने के बाद उसे यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर छह मार्च 2023 को अपलोड किया गया था। इस फर्जी वीडियो में दिख रहे दो बिहारी मजदूरों का चार स्क्रीनशॉट लेकर मनीष कश्यप ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने ट्विट के साथ पोस्ट किया था।वहीं, अब इस मामले में EOU ने आरोप पत्र दाखिल किया है। 


 आपको बताते चलें कि, कुछ दिनों पहले तक तमिलनाडु प्रकरण में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने कार्रवाई की है। जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत तीन लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। जिसके बाद अब इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। मार्च महीने में तमिलनाडु में रह रहे बिहारियों के साथ मारपीट और हिंसात्मक घटना को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई थी। कई तरह के वीडियो और फोटो को सोशल मीडिया और डिजिटल न्यूज के जरिए वायरल किया गया था। एक वीडियो और कुछ फोटो ऐसे थे, जिन्हें पटना के जक्कनपुर इलाके में शूट किया गया था। फिर उसे वायरल कर दिया गया था।