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महिला आरक्षण को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब आरक्षित कोटे में केवल बिहार की महिलाओं की होगी बहाली

PATNA : सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बिहार में आरक्षित कोटे के तहत महिलाओं की जितनी संख्या में नियुक्ति होनी है उसमें केवल बिहार की म

महिला आरक्षण को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब आरक्षित कोटे में केवल बिहार की महिलाओं की होगी बहाली
Santosh Singh
2 मिनट

PATNA : सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बिहार में आरक्षित कोटे के तहत महिलाओं की जितनी संख्या में नियुक्ति होनी है उसमें केवल बिहार की महिलाओं को ही हिस्सेदारी मिलेगी। महिलाओं के लिए आरक्षित नौकरी लगभग 60 फ़ीसदी तक हो चुकी है शेष 40 फीसदी को गैर आरक्षित वर्ग की रिक्ति कहा जाता है। इसके अंतर्गत किया गया इसके अंतर्गत मेरिट के आधार पर राज्य एवं राज्य के बाहर की महिलाओं के लिए आरक्षण खुला रखा गया है। 


सरकार ने बिहार विधान सभा में एक ध्यानाकर्षण के जवाब में इस बात की जानकारी दी। विधानसभा में आनंद शंकर सिंह समेत कांग्रेस के अन्य विधायकों ने इस मामले को लेकर सरकार से ध्यानाकर्षण के जरिए सवाल पूछा था। इसके जवाब में प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने इस बात की जानकारी दी सरकार ने कहा कि मेरिट के आधार पर चयन की प्रक्रिया में बिहार की गैर आरक्षित वर्ग की महिलाओं के साथ भेदभाव की बात कहना सही नहीं है। राज्यधीन सेवा में महिलाओं के लिए 35 फीसदी क्षैतिज आरक्षण में गैर आरक्षित वर्ग के अधीन आने वाली महिलाओं का आरक्षण 17.50% है।


महिला आरक्षण को लेकर नीतीश सरकार ने जो स्टैंड क्लियर किया है उसके बाद यह है कि अब 40 फ़ीसदी की रिक्ति में दूसरे राज्यों की महिलाओं को ही बहाली के अंदर लाभ मिलेगा। बाकी 60 फीसदी में केवल बिहार की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

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