ब्रेकिंग
MLC राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी की सदस्यता रद्द करने की मांग, RJD ने सभापति को सौंपा ज्ञापन✦Bihar Ration Card : अब राशन दुकानों पर AI की नजर! 60 हजार PDS दुकानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार, फर्जी कार्ड और कालाबाजारी पर लगेगी लगाम✦ छठ से पहले प्रशासन का बड़ा एक्शन! KFC-डोमिनोज समेत कई दुकानों पर छापेमारी, गड़बड़ी मिलने पर लगा जुर्माना✦ IG से भिड़ने वाली महिला DSP को बड़ी राहत...सरकार ने दी क्लिनचिट, हाईकोर्ट के आदेश पर दुबारा पक्ष सुना गया, इसके बाद आरोप से किया गया मुक्त ✦बिहार TRE-4 में नौकरी की महाभारत! 33 हजार पदों के लिए 9.95 लाख युवाओं ने ठोकी दावेदारी, एक सीट पर 30 की टक्कर!✦MLC राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी की सदस्यता रद्द करने की मांग, RJD ने सभापति को सौंपा ज्ञापन✦Bihar Ration Card : अब राशन दुकानों पर AI की नजर! 60 हजार PDS दुकानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार, फर्जी कार्ड और कालाबाजारी पर लगेगी लगाम✦ छठ से पहले प्रशासन का बड़ा एक्शन! KFC-डोमिनोज समेत कई दुकानों पर छापेमारी, गड़बड़ी मिलने पर लगा जुर्माना✦ IG से भिड़ने वाली महिला DSP को बड़ी राहत...सरकार ने दी क्लिनचिट, हाईकोर्ट के आदेश पर दुबारा पक्ष सुना गया, इसके बाद आरोप से किया गया मुक्त ✦बिहार TRE-4 में नौकरी की महाभारत! 33 हजार पदों के लिए 9.95 लाख युवाओं ने ठोकी दावेदारी, एक सीट पर 30 की टक्कर!

महाबोधि मंदिर में विस्फोट का मामला : पांच अभियुक्तों को 10 साल की सजा, तीन को उम्र कैद

PATNA : महाबोधि मंदिर में विस्फोट मामले में NIA कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. NIA कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है. इस मामले में आठ दोषी करार दिए गये थे. जिसमें पांच अभियुक

महाबोधि मंदिर में विस्फोट का मामला : पांच अभियुक्तों को 10 साल की सजा, तीन को उम्र कैद
First Bihar
2 मिनट

PATNA :  महाबोधि मंदिर में विस्फोट मामले में NIA कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. NIA कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है. इस मामले में आठ दोषी करार दिए गये थे. जिसमें  पांच अभियुक्तों को 10 साल की सजा दी गई है. बाकी तीन अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.


बता दें कि महाबोधि ब्लास्ट और कालचक्र मैदान के अलावा कई स्थानों पर 19 जनवरी 2018 को IED ब्लास्ट हुए थे. इस कांड में कुल नौ आरोपी थे जिसमें से 8 ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था. इसके बाद पटना की एनआईए कोर्ट ने इसी 10 दिसंबर को इन सभी को आतंकी गतिविधियों, देश विरोधी, विस्फोटक अधिनियम समेत और धाराओं में दोषी करार दिया था. 


आज इस मामले में सजा का ऐलान होना था. पटना NIA कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है. इस मामले में आठ दोषी करार दिए गये थे. जिसमें  पांच अभियुक्तों को 10 साल की सजा दी गई है. बाकी तीन अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. जिसमें अहमद अली, पैगम्बर शेख, नूर आलम को उम्र कैद की सजा, और पांच आरिफ हुसैन, मुस्तकीम, दिलावर हुसैन, अब्दुल करीम, मुस्ताफिज़ को दस साल सजा मिली है.

टैग्स