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लॉकडाउन में महिला कर्मियों को ऑफिस जाने में हो रही परेशानी, पटना हाईकोर्ट में PIL दायर

PATNA : लॉक डाउन के दौरान ऑफिस जाने वाली महिलाकर्मियों की परेशानियों के मद्देनजर केंद्र सरकार के गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने और गैर आवश्यक सेवाओं वाले महकमे में

FirstBihar
Anurag Goel
2 मिनट

PATNA : लॉक डाउन के दौरान ऑफिस जाने वाली  महिलाकर्मियों  की परेशानियों के मद्देनजर केंद्र सरकार के गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने और गैर आवश्यक सेवाओं वाले महकमे में  कर्मियों की रोजाना उपस्थिति के लिए दबाव बनाने वाले अफसरों के खिलाफ कड़ी कारवाई हेतु  एक जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की गई हैं।


एडवोकेट सुरेंद्र कुमार सिंह ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी एक  चिट्ठी के जरिए  यह जनहित याचिका दायर की है।याचिका में सूबे के  तमाम दफ्तर जाने वाले नागरिकों को  मास्क व सैनिटाइजर मुहैया कराने, महिला कर्मियों को दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने की अनुमति देने, सभी सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी को बरकरार रखने की व्यवस्था करवाने और सार्वजनिक जगहों पर थर्मल स्क्रीनिंग उपकरण की  मुफ्त सेवा  मुहैय्या कराने  का अनुरोध किया गया है।


याचिकाकर्ता ने  पिछले 1 मई को जारी की गई केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइन की कंडिका 7 (ii) (जी )  के आलोक में , सूबे के तमाम गैर आवश्यक सेवाओं वाले महकमे जैसे वन एवं पर्यावरण, शिक्षा , विधि  विभागों में नियमित और संविदा पर बहाल कर्मी औऱ  उप सचिव स्तर से नीचे के अफसरों के मात्र  33 फीसदी हाज़िरी रखने की छूट सम्बन्धित प्रावधान को भी लागू करवाने की मांग की है ।

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