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लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद बिहार में 17 मई तक वर्चुअल कोर्ट ही चलेगा, पटना हाईकोर्ट ने कोरोना रेड जोन को देखते हुए दिया आदेश

PATNA : बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है. पटना हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक बिहार की सभी निचली अदालतें 17 मई तक वर्चुअल

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PATNA : बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है. पटना हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक बिहार की सभी निचली अदालतें 17 मई तक वर्चुअल कोर्ट के जरिए केवल आपात और बेहद जरूरी मामलों की सुनवाई करेंगी.


पटना हाई कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि 3 मई तक देश में लॉक डाउन की सीमा तय की गई है लेकिन बिहार सहित राजधानी पटना में जिस तरह कोरोना संक्रमण के कारण रेड और ऑरेंज जोन बनने की खबरें मिल रही हैं, उसे देखते हुए पटना हाईकोर्ट और राज्य की निचली अदालतों में अब 17 मई 2020 तक वर्चुअल कोर्ट के जरिए जरूरी मामलों की सुनवाई की जाएगी.


चीफ जस्टिस संजय करोल, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह, न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव की फुल बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया है. साथ ही साथ फुल बेंच ने उन सभी अंतरिम आदेशों के प्रभावी होने की अवधि को 17 मई तक विस्तार दिया है, जो 16 मार्च से पहले हाईकोर्ट और राज्य की तमाम निचली अदालतों और प्राधिकार से पारित हुए थे.


एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश भी दिया है कि वह जनहित में नागरिकों के खिलाफ कोई ऐसा बेवजह आदेश न थोपे जिसकी वजह से किसी नागरिक को बेवजह कोर्ट में सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करना पड़े. पटना हाई कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 18 मई को करेगा.

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