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कोचिंग फायरिंग केस में खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

पटना कोर्ट ने कोचिंग फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस से केस डायरी और आपराधिक इतिहास तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी।

बिहार न्यूज
20 जून को होगी अगली सुनवाई
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

PATNA: चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना की अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोचिंग फायरिंग मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस को मामले की केस डायरी और खान सर का आपराधिक इतिहास अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी।


सोमवार को खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने आदेश जारी करते हुए पुलिस को किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने से फिलहाल रोक दिया। हालांकि, अदालत ने अभी अग्रिम जमानत पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।


दरअसल, 2 जून की रात पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। घटना के दौरान खान सर के दो सुरक्षाकर्मियों द्वारा हवाई फायरिंग किए जाने का वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।


जांच के दौरान पुलिस ने इस मामले में खान सर के खिलाफ भी हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद से खान सर सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए थे और उनकी ओर से कानूनी राहत के लिए प्रयास किए जा रहे थे।


अदालत के ताजा आदेश के बाद फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई से पहले मामले की केस डायरी और खान सर का आपराधिक रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे। अब सभी की नजर 20 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी है, जब अदालत अग्रिम जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई करेगी और मामले में अगला फैसला सामने आ सकता है।



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