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Khan Sir : खान सर को मिलेगी राहत या होगी गिरफ्तारी? आज कोर्ट में तय होगी रौशन आनंद की भी किस्मत!

फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं में दर्ज केस के बीच कोर्ट का फैसला बेहद अहम माना जा रहा है।

Khan Sir : खान सर को मिलेगी राहत या होगी गिरफ्तारी? आज कोर्ट में तय होगी रौशन आनंद की भी किस्मत!
Tejpratap
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Khan Sir : चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की मुश्किलें बढ़ेंगी या उन्हें अदालत से राहत मिलेगी, इस पर आज काफी कुछ साफ हो सकता है। पटना सिविल कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। खान सर पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद उनकी कानूनी परेशानियां लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं।


जानकारी के अनुसार, खान सर ने सोमवार को पटना जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई निर्धारित है। अदालत के फैसले पर न सिर्फ खान सर बल्कि उनके समर्थकों और विरोधियों की भी नजरें टिकी हुई हैं।


यह पूरा मामला कदमकुआं थाना क्षेत्र में हुई एक कथित गोलीबारी की घटना से जुड़ा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खान सर और उनके दो सुरक्षा कर्मियों को नामजद अभियुक्त बनाया है। पुलिस का दावा है कि घटना में हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया गया।


मामले में पुलिस पहले ही खान सर के दोनों सुरक्षा कर्मियों प्रदीप कुमार और तालेश्वर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दोनों फिलहाल बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। सोमवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से केस डायरी और जख्म प्रतिवेदन (इंजरी रिपोर्ट) तलब किया है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई में पुलिस के दस्तावेजों की अहम भूमिका रहने वाली है।


उधर, इसी विवाद से जुड़े एक अन्य मामले में ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका पर भी अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। पुलिस ने अदालत के निर्देश पर केस डायरी और जख्म प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने रौशन आनंद की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।


रौशन आनंद की ओर से अधिवक्ता विजय आनंद ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और उन्हें साजिश के तहत इस मामले में फंसाया गया है। उन्होंने अदालत से जमानत देने की मांग की। वहीं खान ग्लोबल स्टडीज की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए आरोपों को गंभीर बताया।


जानकारी के अनुसार, ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े आरोपितों पर खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में घुसकर गार्ड के साथ मारपीट करने और उसे घायल करने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने रौशन आनंद, अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार कर तीन जून को जेल भेजा था। कदमकुआं थाना में कांड संख्या 410/26 के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।


अब सबसे ज्यादा निगाहें खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर टिकी हैं। यदि अदालत उन्हें राहत देती है तो गिरफ्तारी का खतरा टल सकता है, लेकिन यदि याचिका खारिज होती है तो पुलिस की कार्रवाई और तेज हो सकती है। ऐसे में आज की सुनवाई इस हाई-प्रोफाइल मामले में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।