ब्रेकिंग
बिहार कैबिनेट विस्तार: पीएम मोदी. शाह, राजनाथ सिंह और नीतीश कुमार समेत तमाम एनडीए नेता मौजूद, मंत्रियों का शपथ ग्रहण शुरूसम्राट कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे निशांत कुमार, शपथ ग्रहण से पहले पिता नीतीश कुमार का लिया आशीर्वादबिहार कैबिनेट विस्तार: सम्राट मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा राजपूत मंत्री होंगे, जानिए किस जाति के कितने मंत्रीपटना में जाम से त्राहिमाम, शपथ ग्रहण और पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कई रूट डायवर्ट; लोगों की बढ़ी परेशानीबिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं इंजीनियर कुमार शैलेंद्र? जो सम्राट सरकार में बनने जा रहे मंत्रीबिहार कैबिनेट विस्तार: पीएम मोदी. शाह, राजनाथ सिंह और नीतीश कुमार समेत तमाम एनडीए नेता मौजूद, मंत्रियों का शपथ ग्रहण शुरूसम्राट कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे निशांत कुमार, शपथ ग्रहण से पहले पिता नीतीश कुमार का लिया आशीर्वादबिहार कैबिनेट विस्तार: सम्राट मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा राजपूत मंत्री होंगे, जानिए किस जाति के कितने मंत्रीपटना में जाम से त्राहिमाम, शपथ ग्रहण और पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कई रूट डायवर्ट; लोगों की बढ़ी परेशानीबिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं इंजीनियर कुमार शैलेंद्र? जो सम्राट सरकार में बनने जा रहे मंत्री

यूनिवर्सिटी हॉस्टल की बदहाली का मामला, पटना हाईकोर्ट ने तत्काल सभी कुलपतियों की बैठक बुला 10 दिन में मांगी रिपोर्ट

PATNA : बिहार में विश्वविद्यालयों के हॉस्टलों की बदहाल स्थिति का मामला जब पटना हाईकोर्ट पहुंचा तो इस मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 10 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट द

यूनिवर्सिटी हॉस्टल की बदहाली का मामला, पटना हाईकोर्ट ने तत्काल सभी कुलपतियों की बैठक बुला 10 दिन में मांगी रिपोर्ट
Editor
2 मिनट

PATNA : बिहार में विश्वविद्यालयों के हॉस्टलों की बदहाल स्थिति का मामला जब पटना हाईकोर्ट पहुंचा तो इस मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 10 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बिना देरी के सभी विश्वविद्यालयों के हॉस्टलों की खस्ताहाल पर सूबे के सभी कुलपतियों की बैठक बुलाने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने हॉस्टलों की स्थिति के मामले में राज्य सरकार को सही स्थिति का पता लगाने का निर्देश दिया है। 


शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है। विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि राजधानी के बीचों-बीच स्थित हॉस्टल की स्थिति खेदजनक है। कोर्ट ने वीसी के साथ वर्चुअल बैठक करने की बात भी कही है और 10 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। 


आपको बता दें कि विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की तरफ से हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें पीयू के हॉस्टलों की दयनीय स्थिति को लेकर संज्ञान का आग्रह किया गया था। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। राज्य सरकार को सही स्थिति का पता लगाने के लिए भी कहा गया है।

टैग्स

संबंधित खबरें