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जमानत के लिए पप्पू यादव आज हाईकोर्ट में दायर करेंगे अर्जी, ई फाइलिंग के लिए कोर्ट ने कल दी थी इजाजत

PATNA : जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की तरफ से आज जमानत के लिये पटना हाइकोर्ट में जमानत याचिका दायर की जाएगी। शुक्रवार को पप्पू यादव और उनकी पार्टी के लिए

जमानत के लिए पप्पू यादव आज हाईकोर्ट में दायर करेंगे अर्जी, ई फाइलिंग के लिए कोर्ट ने कल दी थी इजाजत
First Bihar
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PATNA : जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की तरफ से आज जमानत के लिये पटना हाइकोर्ट में जमानत याचिका दायर की जाएगी। शुक्रवार को पप्पू यादव और उनकी पार्टी के लिए यह राहत भरी खबर आयी थी कि कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए ई फाइलिंग की मंजूरी दे दी थी। पप्पू यादव जिन्हें पिछले दिनों मधेपुरा सेशन कोर्ट ने 32 साल पुराने केस में जमानत देने से इनकार कर दिया था अब वह जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं.


दरअसल पटना हाईकोर्ट में इन दिनों गर्मी की छुट्टी चल रही है और इस दौरान हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने पर रोक लगी हुई है. लेकिन पप्पू यादव की तरफ से जमानत याचिका दायर करने के लिए हाई कोर्ट से आग्रह किया गया था. इसे अति महत्वपूर्ण मामला बताते हुए हाईकोर्ट से पप्पू यादव की पत्नी पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने जो आग्रह किया उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.


अब पप्पू यादव की जमानत याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हो पाएगी लेकिन इसके लिए पहले उनके वकीलों की तरफ से कोर्ट में बेल की ई फाइलिंग की जाएगी। आज ई फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पप्पू यादव से जुड़े सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। अर्जी दायर करने के बाद कोर्ट में यह मामला सुनवाई के लिए कब लिस्टेड होता है इसके लिए इंतजार करना होगा। 


आपको बता दें कि पप्पू यादव 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में इस वक्त जेल के अंदर हैं. दरभंगा के डीएमसीएस में बीमार पप्पू यादव का इलाज चल रहा है. पप्पू यादव की तरफ से इस मामले में गिरफ्तारी के बाद पहले भी पटना हाई कोर्ट से सुनवाई का आग्रह किया गया था लेकिन कोर्ट ने तब इसे अति महत्वपूर्ण मामला मानने से इनकार करते हुए सुनवाई नहीं की थी. बाद में पप्पू यादव मधेपुरा की निचली अदालत में गए थे. मधेपुरा के एसीजेएम कोर्ट ने पप्पू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. बाद में पप्पू सेशन कोर्ट गए. सेशन कोर्ट ने भी उन्हें कई नियम शर्तों के साथ जमानत देने से मना कर दिया लेकिन अब पप्पू यादव की जमानत अर्जी पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई संभव हो पाएगी.