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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 10 May 2025 05:12:23 PM IST
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India-Pakistan tension: भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है। बिहार पुलिस ने शादी समारोहों में डीजे बजाने और आतिशबाजी करने पर रोक लगा दी है। राज्यभर में इसे सख्ती से लागू करने को कहा गया है। रात्रि 10 बजे के बाद लाउड म्यूजिक बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। वही पटाखा छोड़ने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गयी है
पहलगाम आतंकी हमले और भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के मद्देनज़र बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के एसपी, पटना के एसएसपी और रेल एसपी को निर्देश दिया गया है कि शादी-विवाह या अन्य आयोजनों में तेज आवाज में डीजे बजाना और आतिशबाजी करना प्रतिबंधित किया जाए।
इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यह आदेश एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) पंकज दराद की ओर से जारी किया गया है, जिसमें वर्तमान सुरक्षा हालात को देखते हुए सख्ती बरतने की आवश्यकता जताई गई है। एडीजी ने जारी आदेश पत्र में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद भारत-पाक सीमा पर सैन्य स्थिति संवेदनशील हो गई है। पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सतर्क हैं।
बिहार में इस समय लग्न का सीजन चल रहा है और जगह-जगह शादी समारोहों का आयोजन हो रहा है, जिनमें देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने और पटाखे फोड़ने जैसी गतिविधियां आम हो गई हैं। लोग देर रात तक डीजे तेज आवाज में बजाते हैं और पटाखा छोड़ते हैं। पटाखे की आवाज भी काफी तेज रहती है। इस तरह का माहौल असामाजिक और देश विरोधी तत्वों के लिए अवसर बन सकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
रात 10 बजे के बाद डीजे पर रोक, पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध
एडीजी पंकज दराद ने निर्देश दिया है कि रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में संगीत बजाने पर सख्ती से प्रतिबंध लागू किया जाए और पटाखों के प्रयोग पर पूर्ण रोक लगाई जाए। साथ ही, लोगों से अपील की गई है कि वे राष्ट्रहित में संयम और सहयोग का परिचय दें। "यह समय सामान्य उल्लास का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकजुटता और सजगता का है। आम नागरिकों को भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और नियमों का पालन करते हुए पुलिस प्रशासन को सहयोग देना चाहिए," आदेश में यह भी कहा गया।
राष्ट्रीय सुरक्षा पहले, शांति और अनुशासन अनिवार्य
बिहार पुलिस का यह निर्णय न केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अहम है, बल्कि यह जनता को यह संदेश भी देता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। इस आदेश का उद्देश्य न केवल संभावित खतरों को रोकना है, बल्कि एक सतर्क, संवेदनशील और जिम्मेदार समाज की स्थापना भी है।
पहलगाम हमले के बाद देश में उत्पन्न स्थिति को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय का बड़ा फैसला लिया है। शादी विवाह एवं अन्य आयोजनों में तेज साउंड में लाउडस्पीकर और आतिशबाजी करने पर रोकर लगाई गयी है। लोगों से इसमें सहयोग करने को कहा गया है। यदि कोई शादी विवाह व अन्य आयोजनों में तेज साउंड में डीजे बजाएगा और पटाखा फोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ADG लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने यह आदेश जारी किया है। पटना समेत सभी जिले के SP के साथ रेल SP को भी यह आदेश जारी किया गया है।
एडीजी ने आदेश पत्र में लिखा है जम्मू कश्मीर राज्य के पहलगाम में घटित आतंकी घटना के उपरांत भारत पाकिस्तान सीमा पर सामरिक स्थिति उत्पन्न है सम्पूर्ण भारतवर्ष में भारत पाकिस्तान तनाव के दृष्टिकोण से समस्त व्यवस्था को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। अभी राज्य में लग्न के कारण वैवाहिक समारोहों का आयोजन किया जा रहा है वैवाहिक समारोहों में देर रात तक उच्च आवाज में गाना बजाया जा रहा है। नियमानुसार रात्रि 10:00 बजे के बाद ऊँची आवाज में संगीत बजाना निषिद्ध है। वैवाहिक समारोहों तथा अन्य आयोजनों में लोग उल्लास में पटाखे भी छोड़ते हैं।
देश में उत्पन्न स्थिति के दृष्टिकोण से राष्ट्रहित में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु वर्तमान में रात्रि में तेज आवाज में संगीत बजाना तथा पटाखों को छोड़ना प्रतिकूल है तथा इसका लाभ असामाजिक तथा देश विरोधी तत्वों के द्वारा लिया जा सकता है। इसलिए यह दिया जाता है कि रात्रि में 10:00 बजे के बाद संगीत बजाने पर नियमानुकूल प्रतिबंध लगाया जाय। आम जनता से अपील की गई है कि सामान्य परिस्थिति में भी राष्ट्रहित में कम आवाज में संगीत बजायें और पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाय।