1st Bihar Published by: First Bihar Updated Dec 15, 2025, 10:35:05 PM
IAS संजीव हंस को निलंबन से राहत, - फ़ोटो social media
PATNA: नीतीश सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी संजीव हंस को निलंबन से मुक्त करने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। निलंबन समाप्त होने के बाद अब उनकी नई तैनाती को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।
गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटना हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद ऊर्जा विभाग के निवर्तमान प्रधान सचिव संजीव हंस को यह राहत मिली है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्होंने अक्टूबर महीने में ही सामान्य प्रशासन विभाग में अपना योगदान दे दिया था। अब सरकार द्वारा निलंबन समाप्त किए जाने के साथ ही उनकी पुनः तैनाती का रास्ता साफ हो गया है।
नीतीश सरकार ने वरिष्ठ IAS अफसर संजीव हंस को निलंबन मुक्त करने का आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। अब उनकी तैनाती जल्द ही की जाएगी। इसकी तैयारी चल रही है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटना हाईकोर्ट से उन्हें सशर्त जमानत मिली जिसके बाद ऊर्जा विभाग के निवर्तमान प्रधान सचिव संजीव हंस को निलंबन मुक्त कर दिया गया है। बता दें कि पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्होंने अक्टूबर महीने में ही अपना योगदान सामान्य प्रशासन विभाग में दे दिया था।