ब्रेकिंग
मिट्ठू लाओ-50 हजार का ईनाम पाओ: बिल्ली की डर से उड़ा 14 साल पुराना तोता, पूरे इलाके में मालिक ने लगाया पोस्टर ✦PM आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा! छह परिवारों पर गिरेगी गाज... होगी सरकारी राशि की वसूली✦सेल टैक्स ऑफिस में निगरानी की रेड, 25 हजार रिश्वत लेते असिस्टेंट कमिश्नर और डाटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार✦कोचिंग से लौटते ही नदी में नहाने निकले 3 किशोर, कुछ देर बाद आई मौत की खबर; परिवार में कोहराम✦बिहार के इस CO ने सरकारी राशि में 11.47 लाख का किया खेल ! जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर अब होगी यह कार्रवाई...✦मिट्ठू लाओ-50 हजार का ईनाम पाओ: बिल्ली की डर से उड़ा 14 साल पुराना तोता, पूरे इलाके में मालिक ने लगाया पोस्टर ✦PM आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा! छह परिवारों पर गिरेगी गाज... होगी सरकारी राशि की वसूली✦सेल टैक्स ऑफिस में निगरानी की रेड, 25 हजार रिश्वत लेते असिस्टेंट कमिश्नर और डाटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार✦कोचिंग से लौटते ही नदी में नहाने निकले 3 किशोर, कुछ देर बाद आई मौत की खबर; परिवार में कोहराम✦बिहार के इस CO ने सरकारी राशि में 11.47 लाख का किया खेल ! जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर अब होगी यह कार्रवाई...

कोर्ट ने अधिकारियों को दी हिदायत, गलत मापी कर रास्ते को घेरा तो 24 घंटे में करें ध्वस्त, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें

PATNA: यदि किसी ने जमीन की गलत मापी कर रास्ता घेर रखा है तो यह खबर उनके लिए हैं। पटना हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि जो कोई भी यदि गलत मापी कर रास्ते को घेरे रखा

कोर्ट ने अधिकारियों को दी हिदायत, गलत मापी कर रास्ते को घेरा तो 24 घंटे में करें ध्वस्त, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें
Jitendra Vidyarthi
1 मिनट

PATNA: यदि किसी ने जमीन की गलत मापी कर रास्ता घेर रखा है तो यह खबर उनके लिए हैं। पटना हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि जो कोई भी यदि गलत मापी कर रास्ते को घेरे रखा है उसे 24 घंटे में ध्वस्त करें और उस पर कार्रवाई करें। यदि ऐसा नहीं किया तो दोषी अधिकारी जेल जाने के लिए तैयार रहें। सुशील जीत कर्म की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप कुमार ने यह बातें कही। 


दरअसल पटना के गांधी मैदान को बाकरगंज से जोड़ने वाली सड़क को बंद करने के मामले पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए यह आदेश अधिकारियों को दिया। वही आगामी 7 दिसंबर को पटना सदर के अंचल अमीन और बियाडा के डीजीएम को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी।