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हेलमेट नहीं रहने पर 8.5 लाख का कटा चालान, कानून तोड़ने पर हुई कड़ी कार्रवाई

PATNA : बिहार में इन दिनों परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. बिना हेलमेट और सीटबेल्ट वाले ड्राइवरों पर कड़ी कार्रवाई की जा र

हेलमेट नहीं रहने पर 8.5 लाख का कटा चालान, कानून तोड़ने पर हुई कड़ी कार्रवाई
First Bihar
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PATNA :  बिहार में इन दिनों परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. बिना हेलमेट और सीटबेल्ट वाले ड्राइवरों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. राज्य के एनएच और एसएच पर हेलमेट-सीटबेल्ट विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है. कानून तोड़ने वालों पर विभिन्न धाराओं के तहत जुर्मना भी वसूला जा रहा है.


बिहार में एनएच और एसएच पर शनिवार को विशेष हेलमेट-सीटबेल्ट जांच अभियान चलाया गया. यह अभियान जिलों में डीटीओ, एमवीआई, ईएसआई और ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया गया. इस दौरान बिना हेलमेट-सीटबेल्ट वाहन चलाने वाले  वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई. जांच अभियान के दौरान सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले 456 उल्लंघनकर्ताओं पर विभिन्न धाराओं के तहत लगभग 8.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.


परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न चौक- चौराहों के साथ एनएच और एसएच पर भी हेलमेट-सीटबेल्ट जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा. शहरी और ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर समय समय पर रेंडमली जांच अभियान चलाया जाएगा. परिवहन सचिव ने बताया कि मोटरवाहन संशोधित अधिनियम 2019 को सख्ती से बिहार में लागू किया गया है, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है. पटना समेत कई जिलों में हेलमेट धारण करने का प्रतिशत 90 से 95 प्रतिशत तक है.


उन्होंने बताया कि हेलमेट-सीटबेल्ट सुरक्षा का कवच है, वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों का पालन कर खुद की और दूसरों की भी जान बचा सकते हैं. हेलमेट और सीटबेल्ट पुलिस से बचने के लिए नहीं बल्कि , अपनी सुरक्षा के लिए लगाएं. दोपहिया चालकों को हेलमेट पहनना और चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है. अगर वाहन चालक यातायात के नियमों का पालन करते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें तो सड़क दुर्घटना में नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.


सड़कों पर बिना नम्बर की चलने वाली गाड़ियों पर भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा और वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही बिना लगे वाहन को बेचने वाले डीलर के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी. परिवहन सचिव ने लोगों से भी अपील की है कि कृपया बिना नंबर प्लेट लगे गाड़ी की डिलीवरी ना लें अन्यथा वाहन पुलिस के द्वारा जब्त किया जा सकता है.

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