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हिट एंड रन केस में जान गंवाने वालों के आश्रितों को मिलेगा 2 लाख का मुआवजा, डीएम के स्तर से राशि का होगा भुगतान

PATNA: हिट एंड रन के केस में जान गंवाने वालों के आश्रितों को 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। डीएम के स्तर से राशि का भुगतान किया जाएगा। साधारण बीमा परिषद (जी.आई. सी.) द्वारा मुआवजे की

हिट एंड रन केस में जान गंवाने वालों के आश्रितों को मिलेगा 2 लाख का मुआवजा, डीएम के स्तर से राशि का होगा भुगतान
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

PATNA: हिट एंड रन के केस में जान गंवाने वालों के आश्रितों को 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। डीएम के स्तर से राशि का भुगतान किया जाएगा। साधारण बीमा परिषद (जी.आई. सी.) द्वारा मुआवजे की राशि सीधे आश्रित परिवार के बैंक खाते में मिलेगी। एसडीओ दावा जांच पदाधिकारी और डीएम दावा निपटान आयुक्त होंगे। मुआवजे के लिए आवेदन और पीड़ितों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया के लिए समय सीमा तय की गई है।


हिट एंड रन वाहन दुर्घटना के मामलों में मृतक के परिजन को 2 लाख रुपये मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा। वहीं गंभीर रुप से घायल होने की स्थिति में 50 हजार रुपए का भुगतान लाभुक को किया जायेगा। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को निदेश दिया है। 


परिवहन सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि हीट एंड रन वाहन दुर्घटना जैसे मामलों में मुआवजा भुगतान के लिए डीएम के स्तर से स्वीकृति प्रदान की जाएगी एवं साधारण बीमा परिषद के द्वारा सीधे लाभुक के बैंक खाते में मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा। मुआवजे के लिए आवेदन और पीड़ितों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया के लिए समय सीमा भी तय की गई है। 


हिट एंड रन वाहन दुर्घटना मामले में अनुमंडल पदाधिकारी दावा जांच पदाधिकारी होंगे, जबकि जिला पदाधिकारी दावा निपटान आयुक्त होंगे। दावा जांच पदाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दावा निपटान आयुक्त दावे को मंजूर करेंगे। यदि दावा सही पाया जाता है तो दावा निपटान आयुक्त मुआवजे की राशि स्वीकृत कर सामान्य बीमा परिषद को स्वीकृति आदेश भेजेंगे। इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में सामान्य बीमा परिषद लाभुक के खाते में राशि का भुगतान करेंगे।