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हाथरस भगदड़ मामला: बाबा भोले के खिलाफ पटना की कोर्ट में मुकदमा, बनाया गया मुख्य आरोपी

PATNA: उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई थी जबकि दर्जनों लोग घायल हुए थे। इस हादसे ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। उत्तर प्रदेश सरका

हाथरस भगदड़ मामला: बाबा भोले के खिलाफ पटना की कोर्ट में मुकदमा, बनाया गया मुख्य आरोपी
Mukesh Srivastava
2 मिनट

PATNA: उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई थी जबकि दर्जनों लोग घायल हुए थे। इस हादसे ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। अब यह मामला बिहार भी पहुंच चुका है। पटना सिविल कोर्ट में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा के खिलाफ परिवाद दायर कराया गया है, जिसमें भोले बाबा को मुख्य आरोपी बनाया गया है।


दरअसल, बीते 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराऊ में आयोजित एक सत्यसंग के दौरान भगदड़ मच गई। जिसमें अबतक 123 लोगों की जान चली गई है वहीं दर्जनों लोग घायल हुए हैं। हाथरस के सिकंदराराऊ थाने में दो जुलाई की देर रात ब्रजेश पांडेय नाम के शख्स ने केस दर्ज कराया, जिसमें सिकंदराराऊ के दमदपुरा के रहने वाले मुख्य सेवादार देवप्रकाश को आरोपी बनाया गया है लेकिन सत्संग करने वाले भोले बाबा का नाम शामिल नहीं था।


सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को यूपी पुलिस ने शुक्रवार की देर रात अरेस्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मधुकर के ऊपर एक लाख का इनाम घोषित किया था।दिल्ली के नजफगढ़-उत्तमनगर के बीच स्थित एक अस्पताल में मधुकर ने पुलिस के सामने सरेंडर किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने मधुकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।


अब इस मामले को लेकर पटना में परिवार दायर हुआ है। हादसे का मुख्य आरोपी सत्संग करने वाले भोले बाबा को बनाया गया है। परिवाद दायर करने वाले कृष्ण कुमार सिंह ने भोले बाबा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कोर्ट से सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के खिलाफ केस चलाने की मांग की है।