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गाड़ी चलाने के शौक़ीन नाबालिगों पर होगी बड़ी कार्रवाई, पैरेंट्स को भरना पड़ेगा 25 हजार तक का जुर्माना

PATNA : अगर आप गाड़ी चलाने के शौक़ीन हैं और आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपके खिलाफ बड़ी कारवाई हो सकती है। बिहार में परिवहन विभाग ने गाड़ी चलाने वाले नाबालिगों पर शिकंजा कसने का फैसल

गाड़ी चलाने के शौक़ीन नाबालिगों पर होगी बड़ी कार्रवाई, पैरेंट्स को भरना पड़ेगा 25 हजार तक का जुर्माना
First Bihar
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PATNA : अगर आप गाड़ी चलाने के शौक़ीन हैं और आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपके खिलाफ बड़ी कारवाई हो सकती है। बिहार में परिवहन विभाग ने गाड़ी चलाने वाले नाबालिगों पर शिकंजा कसने का फैसला किया है। इसको लेकर अब विभाग अलर्ट हो गया है और चलंत दस्ता सिपाही को नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ने की ज़िम्मेदारी दी है। ये कारवाई अगस्त महीने से शुरू कर दी जाएगी। नाबालिग वाहन चालकों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पकड़े गए नाबालिग के परिजनों को 25 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 



आपको बता दें, 16 से 18 साल तक के नाबालिग को सिर्फ बिना गियर वाले गाड़ी चलाने की अनुमति है। लेकिन, आजकल के बच्चों में ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि वे भारी-भरकम गाड़ी लेकर सड़क पर निकल आते हैं। खासकर, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, मोतिहारी, पूर्णिया समेत कई शहरों में ये मामला ज्यादा पाया जा रहा है। 



इन बच्चों पर नकेल कसने के लिए परिवहन विभाग ने कुछ नियम तैयार किए हैं, जिसका उन्हें हर हाल में पालन करना होगा। नियमों के आदेश को सभी जिलों को भेजा गया है और उस पर अमल लाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में नवनियुक्त चलंत दस्ता सिपाहियों को बहाल किया गया है। 


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