ब्रेकिंग
सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे निशांत कुमार, शपथ ग्रहण से पहले पिता नीतीश कुमार का लिया आशीर्वादबिहार कैबिनेट विस्तार: सम्राट मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा राजपूत मंत्री होंगे, जानिए किस जाति के कितने मंत्रीपटना में जाम से त्राहिमाम, शपथ ग्रहण और पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कई रूट डायवर्ट; लोगों की बढ़ी परेशानीबिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं इंजीनियर कुमार शैलेंद्र? जो सम्राट सरकार में बनने जा रहे मंत्रीशपथ ग्रहण से पहले पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर रोहिणी आचार्य का तीखा तंज, बीजेपी को भी घेरासम्राट कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे निशांत कुमार, शपथ ग्रहण से पहले पिता नीतीश कुमार का लिया आशीर्वादबिहार कैबिनेट विस्तार: सम्राट मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा राजपूत मंत्री होंगे, जानिए किस जाति के कितने मंत्रीपटना में जाम से त्राहिमाम, शपथ ग्रहण और पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कई रूट डायवर्ट; लोगों की बढ़ी परेशानीबिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं इंजीनियर कुमार शैलेंद्र? जो सम्राट सरकार में बनने जा रहे मंत्रीशपथ ग्रहण से पहले पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर रोहिणी आचार्य का तीखा तंज, बीजेपी को भी घेरा

फायर सेफ्टी को लेकर सरकार का नया फरमान, अब बिल्डिंग बनाने पर एनओसी लेना होगा

PATNA : फायर सेफ्टी को लेकर राज्य सरकार ने अब नया फरमान जारी कर दिया है. बिहार के अंदर बनने वाली 15 मीटर या उससे अधिक ऊंची इमारतों के लिए अब फायर ब्रिगेड की तरफ से एनओसी लेना

फायर सेफ्टी को लेकर सरकार का नया फरमान, अब बिल्डिंग बनाने पर एनओसी लेना होगा
First Bihar
2 मिनट

PATNA : फायर सेफ्टी को लेकर राज्य सरकार ने अब नया फरमान जारी कर दिया है. बिहार के अंदर बनने वाली 15 मीटर या उससे अधिक ऊंची इमारतों के लिए अब फायर ब्रिगेड की तरफ से एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है. राज्य सरकार ने बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 में नए प्रावधान को जोड़ा है. इसके तहत अब 15 मीटर या उससे अधिक ऊंची इमारतों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेना जरूरी होगा. इस नियम के दायरे में वह इमारतें आएंगी, जिनका भूतल 500 वर्ग मीटर होगा.


आपको बता देंगे कि पहले के नियम के मुताबिक केवल कुछ इमारतों के लिए ही यह अनुसुइया जाना जरूरी था. लेकिन अब सरकार ने फायर सेफ्टी का दायरा बढ़ाते हुए नियमों में बदलाव किया है. अब 9 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले शैक्षणिक के भवन जिनका टोटल एरिया 300 वर्ग मीटर हो. उन्हें भी फायर ऑडिट कराना जरूरी होगा. अग्निशमन सेवा हेड क्वार्टर से प्रमाण पत्र के लिए भवन के नक्शे के साथ राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा. इसके बाद जांच की प्रक्रिया होगी और तब एनओसी जारी किया जाएगा.


सरकार ने एनओसी के लिए 2 रुपये से लेकर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क तय किया है. इसमें आवासीय भवनों से 2 रुपये, सभा भवन या किसी संस्था के भवनों से 4 रुपये, शैक्षणिक भवनों से 6 रुपये, वाणिज्यिक भवनों से 8 रुपये, भंडारण औद्योगिक भावना से 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क लिया जाएगा.

संबंधित खबरें