PATNA : अगर आपने कोरोना वैक्सीन नहीं ली है तो आपको बिहार सरकार के दफ्तरों में एंट्री नहीं मिलेगी. बिना वैक्सीन सरकारी दफ्तरों में घुसे औऱ पकड़े गये तो कार्रवाई हो जायेगी. सरकार ने बिना वैक्सीन वालों के लिए सरकारी ऑफिस में एंट्री बैन कर दी है. तत्काल प्रभाव से ये व्यवस्था लागू कर दी गयी है.
कोरोना के नये वैरिएंट ओमीक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने नये दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं. सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगायी हैं जो 15 दिसंबर तक लगी रहेंगी. पटना जिले के डीएम ने सरकार के आदेश पर गाइडलाइंस जारी किये हैं. वैक्सीन लेने वालों को ही प्राइवेट नौकरी करने की इजाजत सरकार के दिशा निर्देश के बाद पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी किया है. इसमें वैक्सीन के बगैर सरकारी कार्यालयों में प्रवेश पर रोक लगायी गयी है.
डीएम के निर्देश में कहा गया है कि निजी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में भी केवल कोविड टीका लगाने वाले लोगों को ही काम करने की इजाजत होगी. डीएम ने आदेश दिया है कि सभी दुकान औऱ प्रतिष्ठान संचालकों को अपने यहां काम करने वालों टीकाकरण सुनिश्चित कराना. दुकानदार या प्रतिष्ठान के संचालकों को अपने यहां काम करने वालों के टीकाकरण का पूरा विवरण रखना होगा और प्रशासन के मांगने पर पूरी जानकारी देना होगा. सभी दुकानदारों को कहा गया है कि वे अपने कर्मचारियों के साथ साथ ग्राहकों के लिए सेनेटाइजर की व्यवस्था करके रखें.
दुकान में ग्राहकों के बीच दो गज दूरी रखना जरूरी होगा. अगर ग्राहक खड़े होकर रहते हैं तो उनके खड़े होने के लिए गोल घेरा बनाना होगा. पटना के कोचिंग संचालकों को भी कहा गया है. वे उन्हें ही अपने यहां टीचर या कर्मचारी रखें जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है. कोविड के नये वैरिएंट के मद्देनजर प्रशासन ने कई औऱ पाबंदियां लगयी हैं.
बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर रोक, हालांकि सभी सीटों पर बैठकर यात्रा करने की मंजूरी होगी सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुलेंगे लेकिन वहां कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. पार्क औऱ उद्यान खुले रहेंगे. लेकिन वहां के संचालक कोरोना गाइडलाइंस का पालन करायेंगे. सब्जी, फल एवं अन्य मंडियों पर खास नजर होगी. जहां नियमों का पालन नहीं होगा, उसे बंद कर दिया जायेगा. सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, क्लब औऱ जिम में क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों के आने की अनुमति होगी. सिनेमा हॉल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि दर्शक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें व मास्क पहनें.
सभी शॉपिग मॉल को कोविड मानकों का पूरे तौर पर पालन करने का निर्देश दिया गया है. पटना के क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल कुल क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. स्टेडियम और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स खुले रहेंगे लेकिन वहां सिर्फ टीका ले चुके लोग ही जा पायेंगे.





