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BPSC 33वीं न्यायिक सेवा परीक्षा स्थगित, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग का बड़ा फैसला

बीपीएससी ने 3 जून 2026 को होने वाली 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद स्थगित कर दिया है। आयोग जल्द नई परीक्षा तिथि की घोषणा करेगा।

बिहार न्यूज
परीक्षा को लेकर बदले थे नियम
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

PATNA:बिहार न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों से जुड़ी खबर पटना से आ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 3 जून 2026 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक टाल दिया गया है।


बीपीएससी द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस में बताया गया कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद लिया गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान 22 मई 2026 को अंतरिम आदेश पारित किया गया था। उसी के आलोक में आयोग ने परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया। हालांकि, नई परीक्षा तिथि की घोषणा अभी नहीं की गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों को आयोग की अगली सूचना का इंतजार करना होगा।


गौरतलब है कि इस परीक्षा को लेकर बीपीएससी ने हाल ही में एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं के नियमों में बड़ा बदलाव किया था। आयोग ने निर्देश दिया था कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो उसे ‘E’ विकल्प चुनना होगा, जिसका अर्थ होगा कि प्रश्न का प्रयास नहीं किया गया है। यह नियम पहली बार 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा में लागू किया जाना था।


इससे पहले भी बीपीएससी ने उद्योग विभाग के अंतर्गत होने वाली परियोजना प्रबंधक भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया था। विज्ञापन संख्या 109/2025 के तहत 30 मई 2026 को प्रस्तावित यह परीक्षा प्रशासनिक कारणों से टाल दी गई थी। आयोग ने कहा था कि नई परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी।


परियोजना प्रबंधक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी लंबे समय से इसकी तैयारी में जुटे थे। परीक्षा तिथि नजदीक आने के बीच अचानक स्थगन की सूचना से उम्मीदवारों में निराशा और बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि आयोग ने विस्तृत कारणों का खुलासा नहीं किया, लेकिन प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा आगे बढ़ाने की बात कही है।

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