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बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर जिला प्रशासन ने की बड़ी तैयारी, सेशन के दौरान लागू रहेगी धारा 163; इन गतिविधियों पर रहेगी रोक

Winter Session of the Bihar Legislature: बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर पटना जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। विधानसभा परिसर व आसपास धारा 163 लागू रहेगी और किसी भी तरह के प्रदर्शन, जुलूस, हथियार लेकर चलने या लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगी।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Fri, 28 Nov 2025 01:06:26 PM IST

Winter Session of the Bihar Legislature

- फ़ोटो File

Winter Session of the Bihar Legislature: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। आगामी 1 दिसंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर 2025 तक चलने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर पटना जिला प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। 


शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा के आसपास धारा 163 लागू रहेगी। सत्र के दौरान किसी भी तरह से प्रदर्शन और जूलुस समेत अन्य गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है।


पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार की कोर्ट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से पांच दिसंबर तक चलने वाला है। इस दौरान विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन और जुलूस की संभावना बनी रहती है। ऐसे में जिला प्रशासन ने बिहार विधानसभा परिसर और उसके आसपास धारा 163 को लागू करने का फैसला लिया है।


शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा परिसर और उसके आसपास धारा 163 लागू रहेगी। इस दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का गैर कानूनी जमाव, कोई भी प्रदर्शन या जुलुस, हथियार एवं रोशनी सहित या रहित धरना, घेराव, किसी भी तरह का आग्नेयास्त्र लेकर चलना, गोली बारूद, विस्फोटक सामग्री अथवा फरसा, गड़ासा, भाला, छूरा या अन्य किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना तथा बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाना निषेध रहेगा। यह आदेश दिनांक 01.12.2025 से 05.12.2025 तक विधान सभा सत्र की समाप्ति तक लागू रहेगा।