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बिहार में VVIP गाड़ियों पर TOLL TAX खत्म, परिवहन विभाग ने जारी किया यह निर्देश

बिहार सरकार ने VVIP गाड़ियों को टोल टैक्स से छूट देने का फैसला लिया है। अब मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री और उच्च अधिकारियों की सरकारी गाड़ियां हाइवे पर बिना टोल शुल्क गुजरेंगी। परिवहन विभाग ने सभी पात्र वीवीआईपी को एक्सेम्प्टेड FASTag लगाने और

बिहार
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

PATNA: बिहार सरकार ने हाईवे पर VVIP गाड़ियों से TOLL TAX वसूली रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों की सरकारी गाड़ियों से टोल शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने विशेष निर्देश जारी किया है।


परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सभी संबंधित VVIP को पत्र भेजकर अपनी सरकारी गाड़ियों पर Exempted FASTag लगवाने और एनएचएआई (NHAI) के Exemption Portal पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने का अनुरोध किया है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत सभी पात्र वाहनों को अगले 3 महीने के अंदर पोर्टल पर रजिस्टर कराना अनिवार्य है।


फिलहाल सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्य सचिव और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों की वीवीआईपी सरकारी गाड़ियां रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने के बाद टोल प्लाजा पर बिना रोके गुजर रही हैं। श्रवण कुमार ने कहा कि टोल प्लाजा पर VVIP वाहनों को रोके जाने से कई बार महत्वपूर्ण बैठकों व कार्यक्रमों में देरी होती है। इसी कारण उनकी सुविधा और समय की बचत के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।


कौन-कौन VVIP होंगे टोल टैक्स से मुक्त?

मुख्यमंत्री

लोकसभा अध्यक्ष

राज्यसभा सभापति

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष

सांसद और विधायक

सभी मंत्री

विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश

राज्य के वर्तमान एवं पूर्व विधायक

पूर्व मुख्यमंत्री

विधान पार्षद (एमएलसी)




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