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Bihar News: 12वीं पास हैं और नौकरी नहीं? बिहार सरकार दे रही 24,000 रुपये की मदद

Bihar News: 12वीं पास हैं और नौकरी नहीं है? बिहार सरकार की स्वयं सहायता योजना में 2 साल तक 1,000 रुपये/माह, मिलेंगे कुल 24,000 रुपये। ऑनलाइन आवेदन और कंप्यूटर ट्रेनिंग की भी होगी सुविधा।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 10 Jul 2025 08:03:20 AM IST

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प्रतीकात्मक - फ़ोटो Google

Bihar News: अगर आप 12वीं पास हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो बिहार सरकार आपके लिए राहत लेकर आई है। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत राज्य सरकार 20 से 25 साल के बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है जो कुल 24,000 रुपये बनता है। यह योजना खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जो आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए और बेरोजगार हैं। इसके अलावा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, लघु उद्यमी योजना, और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसी अन्य पहल भी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं।


यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को नौकरी ढूंढने तक आर्थिक सहायता देना है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं पास है। अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं और 20 से 25 साल की उम्र के बीच हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास कोई नौकरी नहीं हो और आप किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ न ले रहे हों। यह योजना नौकरी की तलाश के दौरान युवाओं को आत्मनिर्भर बनाती है।


इस योजना की खास बात यह है कि इसके साथ बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो रोजगार के अवसर बढ़ाने में मददगार होगी। पहले 19 महीने के 1,000 रुपये हर महीने सीधे आपके बैंक खाते में आएंगे, लेकिन आखिरी 5 महीने का भत्ता तभी मिलेगा, जब आप कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जमा करेंगे। आवेदन प्रक्रिया सरल है.. आधिकारिक पोर्टल https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन करें, यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं, फॉर्म भरें और जिले के निबंधन व परामर्श केंद्र में दस्तावेज सत्यापन कराएं।


आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और आधार से लिंक बैंक पासबुक की कॉपी शामिल हैं। पासबुक में अकाउंट नंबर, नाम, पता, और IFSC कोड साफ दिखना चाहिए। 60 दिनों के भीतर DRCC में सत्यापन कराना अनिवार्य है, ताकि भत्ता शुरू हो सके।