ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश बड़हरा से अजय सिंह की पहल पर अयोध्या के लिए रवाना हुआ 15वां जत्था, अब तक 2700 श्रद्धालु कर चुके रामलला के दर्शन BPSC PT Exam: 71वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कटिहार जिला प्रशासन ने कसी कमर, तैयारियों की हुई समीक्षा BPSC PT Exam: 71वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कटिहार जिला प्रशासन ने कसी कमर, तैयारियों की हुई समीक्षा Bihar Crime News: बिहार में पैक्स अध्यक्ष की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; शक के घेरे में छोटा भाई Bihar Crime News: बिहार में पैक्स अध्यक्ष की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; शक के घेरे में छोटा भाई Bihar News: बिहार में गड़बड़ी करने वाले PDS दुकानदारों के खिलाफ होगा एक्शन, सरकार ने जारी किया आदेश Bihar News: बिहार में गड़बड़ी करने वाले PDS दुकानदारों के खिलाफ होगा एक्शन, सरकार ने जारी किया आदेश Bihar News: बिहार में बनेंगे चार और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नीतीश सरकार की मांग को केंद्र ने माना; केंद्रीय मंत्री ने किया एलान

Bihar News: बिहार में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना ट्रेनिंग नहीं होगी नियुक्ति

Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स को लेकर नया नियम लागू किया है। अब बिना प्रशिक्षण और शारीरिक मापदंड पूरा किए किसी गार्ड को तैनात नहीं किया जा सकेगा।

1st Bihar Published by: KHUSHBOO GUPTA Updated Mon, 07 Apr 2025 12:31:34 PM IST

Bihar News

बिहार में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला - फ़ोटो google

Bihar News: बिहार में निजी सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिना प्रशिक्षण और शारीरिक मापदंड पूरा किए किसी गार्ड को तैनात नहीं किया जा सकेगा। गृह विभाग ने इसके लिए 'निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2025' लागू कर दिया है, जो पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से बहाल हो गई है।


दरअसल बिहार में तेजी से बढ़ते निजी सुरक्षा गार्डों के चलन पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग ने ‘निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2025’ को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके तहत अब राज्य में केवल प्रशिक्षित और शारीरिक मापदंडों को पूरा करने वाले गार्ड ही नियुक्त किए जाएंगे। यह नियम व्यक्तिगत सुरक्षा, संस्थानों, शादियों और अन्य आयोजनों में गार्ड तैनाती के लिए लागू होंगे।


निजी सुरक्षा गार्ड बनने के लिए अब प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। सामान्य अभ्यर्थियों को 20 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा, जिसमें 100 घंटे की क्लासरूम ट्रेनिंग और 60 घंटे का फील्ड ट्रेनिंग शामिल है। वहीं, भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व पुलिसकर्मियों को केवल 7 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा, जिसमें 40 घंटे का शिक्षण और 16 घंटे का फील्ड प्रशिक्षण होगा। नियमावली के अनुसार, पुरुष गार्ड के लिए न्यूनतम कद 160 सेंटीमीटर और सीना 80 सेंटीमीटर जरूरी होगा। 


वहीं महिला गार्ड के लिए न्यूनतम कद 150 सेंटीमीटर तय किया गया है, लेकिन सीना माप की अनिवार्यता नहीं होगी। गार्डों को नेत्र और श्रवण दोष से मुक्त होना चाहिए तथा छह मिनट में एक किलोमीटर दौड़ने की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ ही हर साल उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी अनिवार्य होगा।अब निजी सुरक्षा एजेंसियों को इन सभी मापदंडों का पालन करना होगा। अगर यदि कोई एजेंसी तय मानकों का उल्लंघन करती है तो उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।