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Bihar News: राज्य के जिन जगहों पर शहरों जैसी सुविधाएं विकसित होना अभी बाकी है। ऐसे में नगर विकास विभाग का मकसद है कि सभी क्षेत्रों में योजनाओं की निगरानी बढ़ाकर विकास कार्य समय से पूरा कराई जाए।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 23 Apr 2025 08:18:25 AM IST

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Bihar news - फ़ोटो File photo

Bihar News: बिहार के नगर निगमों और नगर परिषदों में अब उपमहापौर और उपमुख्य पार्षद को महापौर और मुख्य पार्षद की तरह ही सुविधाएं मिलेंगी। इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आइए जानते हैं कि यह आदेश क्या है?


जानकारी के मुताबिक, नगर निकायों में उप महापौर-उप मुख्य पार्षदों को कार्यालय कक्ष, कार्यालय उपस्कर एवं कार्यालय परिचारी जैसी सभी सुविधाएं मिलेंगी।


विभाग ने निर्देश दिया है कि नगर निगम एवं नगर परिषद के निर्वाचित उपमहापौर व उपमुख्य पार्षद को भी महापौर और मुख्य पार्षद के अनुरूप वाहन की सुविधा संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराई जाए।


बताया जा रहा है कि राज्य के नगर निगमों और नगर परिषदों का क्षेत्रफल अधिक है, ऐसे में उप महापौर सह उप मुख्य पार्षद को भी वाहन की सुविधा उपलबध कराने की जरूरत है।


इधर, बिहार नगरपालिका अधिनियम में नगर निकायों के उप महापौर सह उप मुख्य पार्षद के पदीय दायित्व एवं कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। चूंकि महापौर सह मुख्य पार्षद की अनुपस्थिति में उनके निहित शक्ति एवं कर्त्तव्य का निर्वहन उपमहापौर सह उप मुख्य पार्षद द्वारा किया जाता है।