ब्रेकिंग न्यूज़

सहरसा में बाइक की डिक्की से चोरी हुए 3 लाख रूपये कटिहार से बरामद, आरोपी फरार आर्केस्ट्रा में नाबालिगों के शोषण के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 21 लड़कियों को कराया मुक्त, 3 आरोपी गिरफ्तार बेगूसराय में बाइक सवार युवकों की दबंगई, 10 रूपये की खातिर पेट्रोल पंप पर की मारपीट और फायरिंग SUPAUL: छातापुर में संतमत सत्संग का 15वां महाधिवेशन संपन्न, VIP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने महर्षि मेही परमहंस को दी श्रद्धांजलि Sonia Gandhi Admitted: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, इलाज के शिमला के अस्पताल पहुंचीं Sonia Gandhi Admitted: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, इलाज के शिमला के अस्पताल पहुंचीं Bihar News: बिहार महिला आयोग में भी अध्यक्ष-सदस्यों की हुई नियुक्ति, इन नेत्रियों को मिली जगह, जानें... Bihar Crime News: बिहार में पंचायत के दौरान खूनी खेल, गोली मारकर युवक की हत्या; गोलीबारी से दहला इलाका Bihar News: बिहार को मिली एक और बड़ी उपलब्धि, शिक्षा, शोध और सेवा को नई उड़ान; डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कहा? Bihar News: बिहार को मिली एक और बड़ी उपलब्धि, शिक्षा, शोध और सेवा को नई उड़ान; डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कहा?

Bihar News: बिहार सरकार की बड़ी पहल, अब डिप्टी मेयर को भी मिलेगी सरकारी गाड़ी

Bihar News: राज्य के जिन जगहों पर शहरों जैसी सुविधाएं विकसित होना अभी बाकी है। ऐसे में नगर विकास विभाग का मकसद है कि सभी क्षेत्रों में योजनाओं की निगरानी बढ़ाकर विकास कार्य समय से पूरा कराई जाए।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 23 Apr 2025 08:18:25 AM IST

Bihar news

Bihar news - फ़ोटो File photo

Bihar News: बिहार के नगर निगमों और नगर परिषदों में अब उपमहापौर और उपमुख्य पार्षद को महापौर और मुख्य पार्षद की तरह ही सुविधाएं मिलेंगी। इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आइए जानते हैं कि यह आदेश क्या है?


जानकारी के मुताबिक, नगर निकायों में उप महापौर-उप मुख्य पार्षदों को कार्यालय कक्ष, कार्यालय उपस्कर एवं कार्यालय परिचारी जैसी सभी सुविधाएं मिलेंगी।


विभाग ने निर्देश दिया है कि नगर निगम एवं नगर परिषद के निर्वाचित उपमहापौर व उपमुख्य पार्षद को भी महापौर और मुख्य पार्षद के अनुरूप वाहन की सुविधा संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराई जाए।


बताया जा रहा है कि राज्य के नगर निगमों और नगर परिषदों का क्षेत्रफल अधिक है, ऐसे में उप महापौर सह उप मुख्य पार्षद को भी वाहन की सुविधा उपलबध कराने की जरूरत है।


इधर, बिहार नगरपालिका अधिनियम में नगर निकायों के उप महापौर सह उप मुख्य पार्षद के पदीय दायित्व एवं कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। चूंकि महापौर सह मुख्य पार्षद की अनुपस्थिति में उनके निहित शक्ति एवं कर्त्तव्य का निर्वहन उपमहापौर सह उप मुख्य पार्षद द्वारा किया जाता है।