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बिहार में तुगलकी फरमान: शादी करने से पहले पुलिस से अनुमति लीजिये और शपथ पत्र भरिये, उसके बाद लीजिये फेरे

DESK: बिहार में अगर आपको शादी करना है तो थाने में जाकर एप्लीकेशन दीजिये. पुलिस के सामने शपथ पत्र भरिये और जब पुलिस परमिशन दे दे तो फेरे लीजिये. अगर किसी मैरेज हॉल को शाद

बिहार में तुगलकी फरमान: शादी करने से पहले पुलिस से अनुमति लीजिये और शपथ पत्र भरिये, उसके बाद लीजिये फेरे
Jitendra Vidyarthi
4 मिनट

DESK: बिहार में अगर आपको शादी करना है तो थाने में जाकर एप्लीकेशन दीजिये. पुलिस के सामने शपथ पत्र भरिये और जब पुलिस परमिशन दे दे तो फेरे लीजिये.  अगर किसी मैरेज हॉल को शादी के लिए बुक किया तो मैरेज हॉल संचालक को भी पुलिस से अनुमति लेनी होगी. तभी वह शादी के लिए बुकिंग करेगा. बिहार पुलिस ने नया फरमान जारी किया है.


बता दें कि दो-तीन साल पहले शराब को लेकर ऐसे ही फरमान जारी किये गये थे. अब पुलिस अपनी विफलता छिपाने के लिए शादी-ब्याह को लेकर नया फरमान जारी कर दिया है. बिहार के पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है, जिसके बाद हर जिले में थानेदारों को आदेश जारी किया जा रहा है. 


हर्ष फायरिंग पर रोक के लिए पुलिस का फरमान

दरअसल पुलिस ने ये फरमान शादी-ब्याह में होने वाले हर्ष फायरिंग को लेकर जारी किया है. बिहार के हर जिले से लगातार शादी-ब्याह औऱ दूसरे समारोह में हर्ष फायरिंग के वाकये सामने आ रहे हैं. पुलिस फायरिंग करने वालों को न रोक पा रही है और ना ही उन्हें पकड़ पा रही है. लिहाजा जो शादी करने जा रहे हैं, उन्हें ही टारगेट पर लिया गया है. 


बिहार के कैमुर जिले में एसपी ने थानेदारों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है. जिले में किसी को भी शादी और आर्केस्ट्रा जैसे किसी समारोह का आयोजन करने से पहले पुलिस को सूचना देने होगी. उसके साथ ही उस कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग नहीं होने देने के लिए शपथ पत्र देना होगा. इसके बाद थाना से शादी करने की इजाजत मिलेगी. अगर इसके बाद भी हर्ष फायरिंग होती है तो पुलिस जिसके घर शादी हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी. कैमुर के एसपी ललित मोहन शर्मा ने ये आदेश जारी किया है.


एसपी ने मीडिया को बताया कि पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के आधार पर सभी थानाध्यक्षों को अपने स्तर से कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा चुका है. पुलिस ने मैरेज और बैक्वेट हॉल संचालकों को भी शादी और दूसरे समारोह की बुकिंग से पहले थाने को सूचना देने का निर्देश दिया है. मैरेज और बैक्वेट हॉल संचालकों को भी इसका शपथ पत्र देना होगा कि उनके यहां हो रहे कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग नहीं होगी. पुलिस ने मैरेज हॉल संचालकों को कहा है कि वे भी शादी या कोई दूसरा समारोह करने आये लोगों से फायरिंग नहीं होने का शपथ पत्र लेकर बुकिंग करें.


बारात में आने वाले लोगों की भी जानकारी दें

पुलिस ने शादी ब्याह करने वालों को निर्देश दिया है कि वे पहले ही ये भी बता दें कि बारात में  कितने लोग आने वाले हैं. वर और वधू पक्ष को ये भी बताना होगा कि उनकी शादी में आ रहे ऐसे कितने लोग हैं जो अपना निजी लाइसेंसी हथियार के साथ लेकर आयेंगे. पुलिस कह रही है कि अगर इन सब सावधानियों के बाद भी हर्ष फायरिंग होती है तो उन्हें इसकी सूचना तत्काल थाना को देनी होगी.


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