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संबद्ध डिग्री कॉलेजों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अनुदान राशि का हिसाब-किताब जरूरी.. दूसरे मद में नहीं होगा खर्च

PATNA : राज्य सरकार से संबद्ध डिग्री कॉलेजों के लिए नीतीश सरकार ने एक अहम दिशा निर्देश जारी किया है. राज्य के अब सभी संबद्ध डिग्री कॉलेजों को अनुदान राशि का पूरा खर्च देना होग

संबद्ध डिग्री कॉलेजों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अनुदान राशि का हिसाब-किताब जरूरी.. दूसरे मद में नहीं होगा खर्च
First Bihar
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PATNA : राज्य सरकार से संबद्ध डिग्री कॉलेजों के लिए नीतीश सरकार ने एक अहम दिशा निर्देश जारी किया है. राज्य के अब सभी संबद्ध डिग्री कॉलेजों को अनुदान राशि का पूरा खर्च देना होगा. इतना ही नहीं अनुदान राशि किसी दूसरे मद में खर्च नहीं कर पाने की भी बाध्यता होगी.


नियमों को सख्त होने के बाद अब अनुदान राशि का सम्बद्ध डिग्री कॉलेज कहीं और इस्तेमाल ही नहीं कर पायेंगे. बिहार के सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पहले ही अनुदान की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की घोषणा कर दी थी. अनुदान का उपयोग केवल शिक्षकों, कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए किया जाएगा. सम्बद्ध डिग्री कालेजों के लिए सरकार द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों को विमुक्त की जानेवाली अनुदान की राशि प्राप्त होने के एक माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा.  उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही आगे की राशि देने पर विचार होगा.


शिक्षा विभाग के सचिव असंगबा चुबा आओ ने राज्य के उन 11 परंपरागत विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को इसको लेकर निर्देश भेजा है, जिनसे अनुदानित डिग्री कॉलेज सम्बद्ध निर्देश के मुताबिक राज्य सरकार से मिली अनुदान की राशि का भुगतान विधिवत नियुक्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को उनके आधार से लिंक खाते में आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा. सम्बंधित कालेजों द्वारा इसके लिए अलग बैंक खाता ' सम्बद्ध महाविद्यालयों का अनुदान नामक रखेंगे और इस राशि के लिए अलग से रोकड़ बही रहेगा.